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रायपुर में फ्लाइट की आपात लैंडिंग, बम की झूठी सूचना देने का आरोपी निकला आईबी अधिकारी - EMERGENCY LANDING OF FLIGHT

फ्लाइट में बम की सूचना देने के आरोपी के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है.

EMERGENCY LANDING OF FLIGHT
रायपुर में फ्लाइट की आपात लैंडिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 10, 2024, 2:34 PM IST

रायपुर: पिछले महीने नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो की उड़ान में बम की झूठी सूचना देने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) का अधिकारी निकला. हालांकि, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए दावा किया कि उसने झूठी सूचना दी, जिसके कारण 187 यात्रियों से भरी उड़ान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी.

अनिमेष मंडल ने 14 नवंबर को इंडिगो की उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है. जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद गहन तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई.

आईबी अधिकारी गिरफ्तार: मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है. अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं. वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली.

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने मंगलवार को कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद आईबी को सूचित किया और स्थानीय पुलिस और आईबी की संयुक्त टीम द्वारा उससे पूछताछ करने और उसके द्वारा साझा की गई जानकारी को फर्जी पाए जाने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि मंडल के कृत्य ने दहशत पैदा कर दी और यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डाल दिया.

आईबी अधिकारी के अधिवक्ता रिजवी ने दावा किया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति पर केवल विशेष अदालत में ही मुकदमा चलाया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई निर्दिष्ट अदालत नहीं है. वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट हाईकोर्ट जाएंगे और जमानत की मांग करेंगे

SOURCE- PTI

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अनिमेष मंडल ने 14 नवंबर को इंडिगो की उड़ान भरने के बाद चालक दल से कथित तौर पर कहा था कि विमान में बम है. जिसके बाद विमान को रायपुर डायवर्ट किया गया, लेकिन लैंडिंग के बाद गहन तलाशी के बाद सूचना निराधार पाई गई.

आईबी अधिकारी गिरफ्तार: मंडल को रायपुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (4) (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों के दमन के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है. अनिमेष मंडल के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि मंडल (44) नागपुर में तैनात आईबी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट रैंक के अधिकारी हैं और वे निर्दोष हैं. वकील रिजवी के अनुसार, मंडल के विमान में चढ़ने के बाद उसे अपने स्रोत से बम के बारे में सूचना मिली.

रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने मंगलवार को कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद आईबी को सूचित किया और स्थानीय पुलिस और आईबी की संयुक्त टीम द्वारा उससे पूछताछ करने और उसके द्वारा साझा की गई जानकारी को फर्जी पाए जाने के बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कहा कि मंडल के कृत्य ने दहशत पैदा कर दी और यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान को खतरे में डाल दिया.

आईबी अधिकारी के अधिवक्ता रिजवी ने दावा किया कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी व्यक्ति पर केवल विशेष अदालत में ही मुकदमा चलाया जा सकता है, और छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई निर्दिष्ट अदालत नहीं है. वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट हाईकोर्ट जाएंगे और जमानत की मांग करेंगे

SOURCE- PTI

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