शिमला: लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, चालक-परिचालक, एंबुलेंस सेवाएं और अग्निशमन सेवाएं समेत 10 श्रेणी के लोग बैलेट पेपर से अपना वोट दे सकेंगे. चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह सुविधाएं दे रहा है. हिमाचल में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग का फोकस मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर है.
इसके लिए 4 मई तक नए वोटरों के नाम की सूची में शामिल कराने और छूटे हुए नामों को वोटर लिस्ट में डालने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग कई और भी तरीके अपनाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में लगा हुआ है. जिसके लिए मतदाताओं को कई तरह की सुविधाएं देने की व्यवस्थाएं की जा रही है. इसी के तहत लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, ड्राइवर-कंडक्टर, एंबुलेंस सेवाएं और अग्निशमन सेवाएं समेत 10 श्रेणी के लोग बैलेट पेपर से अपना वोट दे सकेंगे. केंद्रीय चुनाव आयोग ने जरूरी सेवाओं में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से वोट देने की सुविधा प्रदान की है.
सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. इसी के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के अनुसरण में हिमाचल में होने वाले लोकसभा व विधानसभा उप चुनावों के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात होने पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि हिमाचल में जरूरी सेवाओं में कार्यरत डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस सेवाएं, हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर, कंडक्टर (जिनमें लोकल बस रूट शामिल नहीं) शामिल हैं. अग्निशमन सेवाएं, दुग्ध आपूर्ति सेवाएं प्रदान करने वाली मिल्क फेडरेशन और दुग्ध सहकारी समितियां, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्राधिकृत स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में कार्यरत इलेक्ट्रिशियन व लाइनमैन और कारागार स्टाफ, जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे पम्प ऑपरेटर व टर्नर, अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए गए हैं. जो बैलेट पेपर से अपना वोट डाल सकेंगे.
उन्होंने बताया कि इसके लिए फार्म 12 डी के माध्यम से इन मतदाताओं को पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर आरओ, एआरओ द्वारा अधिसूचित तिथियों पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी.
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