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गौतम बुद्ध नगर में थमा चुनाव प्रचार, मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी - lok sabha election 2024

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 24, 2024, 10:46 PM IST

Lok Sabha Election 2024: गौतम बुद्ध नगर में बुधवार शाम चुनाव प्रचार थम गया. जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से यह जानकारी दी गई की मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. पढ़ें पूरी खबर..

lok sabha election 2024
lok sabha election 2024

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा. इसके चलते बुधवार शाम छह बजे से चुनाव प्रचार थम गया. इसके बाद प्रत्याशी अकेले घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय अवधि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले चुनाव प्रचार की संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई. अब इस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री गतिविधियां नहीं होंगी. वहीं, सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ता व पदाधिकारी की चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि अब कोई भी प्रत्याशी समर्थकों के साथ क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सकता. प्रशासन की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है कि सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें. इस दौरान फ्लाइंग स्क्वा़ड, स्टैटिक और वीडियोग्राफी टीम भी सक्रिय रहेगी. अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता पाया जाता है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देने के साथ कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा. जबकि, 100 मीटर के दायरे में मोबाइल का उपयोग करने पर रोक होगी. केवल चुनाव में लगे कर्मचारी ही मोबाइल साथ रख सकेंगे. वहीं मतदाताओं को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. राजनीतिक दल भी 100 मीटर के बाद ही अपने स्टॉल लगा सकते हैं. अगर उनकी तरफ से मतदाता पर्ची दी जाएगी तो उस पर किसी भी प्रत्याशी या पार्टी का चिह्न नहीं होगा.

यह भी पढ़ें- पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में जानिए क्या है इस बार वोटर्स के मुद्दे

नोएडा की बात करें तो यहां डेढ़ सौ से अधिक मतदान केंद्र और 550 से अधिक बूथ बनाए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मतदान के लिए केंद्र पूरी तरह तैयार हैं. डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारी पूरी कर ली है. रात के समय गैर जनपद और गैर राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. साथ ही सभी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- नॉर्थ ईस्‍ट सीट पर नया नहीं 'बाहरी बनाम लोकल' का मुद्दा, मनोज त‍िवारी से लेकर जेपी, टाइटलर ने खूब झेला व‍िरोध

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा. इसके चलते बुधवार शाम छह बजे से चुनाव प्रचार थम गया. इसके बाद प्रत्याशी अकेले घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेंगे. जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय अवधि के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी जाती है.

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में किए जाने वाले चुनाव प्रचार की संपूर्ण गतिविधि समाप्त हो गई. अब इस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री गतिविधियां नहीं होंगी. वहीं, सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ता व पदाधिकारी की चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी.

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि अब कोई भी प्रत्याशी समर्थकों के साथ क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सकता. प्रशासन की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है कि सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें. इस दौरान फ्लाइंग स्क्वा़ड, स्टैटिक और वीडियोग्राफी टीम भी सक्रिय रहेगी. अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता पाया जाता है तो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देने के साथ कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर दूर ही वाहनों को रोक दिया जाएगा. जबकि, 100 मीटर के दायरे में मोबाइल का उपयोग करने पर रोक होगी. केवल चुनाव में लगे कर्मचारी ही मोबाइल साथ रख सकेंगे. वहीं मतदाताओं को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी. राजनीतिक दल भी 100 मीटर के बाद ही अपने स्टॉल लगा सकते हैं. अगर उनकी तरफ से मतदाता पर्ची दी जाएगी तो उस पर किसी भी प्रत्याशी या पार्टी का चिह्न नहीं होगा.

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नोएडा की बात करें तो यहां डेढ़ सौ से अधिक मतदान केंद्र और 550 से अधिक बूथ बनाए गए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मतदान के लिए केंद्र पूरी तरह तैयार हैं. डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सभी तैयारी पूरी कर ली है. रात के समय गैर जनपद और गैर राज्यों से लगने वाली सीमाओं पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों पर विशेष नजर रखी जा रही है. साथ ही सभी बॉर्डर पर बैरियर लगाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है.

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