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ईडी ने हेमंत की ओर से दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - ED demanded CBI inquiry

ED demanded CBI inquiry in case lodged by Hemant soren. पूर्वी सीएम हेनंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ रांची के एसटी एससी थाने में मामला दर्ज करवाया था. इस मामले में ईडी ने कोर्ट से सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.

SC ST CASE LODGED BY HEMANT
झारखंड हाईकोर्ट (फोटो- IANS)
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By IANS

Published : May 10, 2024, 7:53 PM IST

रांची: ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाने में उसके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी.

बता दें कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद 31 जनवरी को एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है. सोरेन ने कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं. ईडी का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है.

ईडी ने इस केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि रांची के गोंदा थाने की पुलिस द्वारा एजेंसी के अफसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। कोर्ट में ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास एवं सौरव कुमार ने पक्ष रखा.

रांची: ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एसटी-एससी थाने में उसके अफसरों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच सीबीआई या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई ग्रीष्मावकाश के बाद होगी.

बता दें कि हेमंत सोरेन ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद 31 जनवरी को एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार एवं अन्य के खिलाफ रांची स्थित एसटी-एससी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 29 जनवरी को उनके दिल्ली स्थित आवास की ईडी अफसरों द्वारा जिस तरह तलाशी ली गई और जिस तरह उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, वह अपमानजनक है. सोरेन ने कहा था कि वे अनुसूचित जनजाति से आते हैं. ईडी का ऑपरेशन उन्हें और उनके पूरे समुदाय को अपमानित करने वाला है.

ईडी ने इस केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि रांची के गोंदा थाने की पुलिस द्वारा एजेंसी के अफसरों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है. इस मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए। कोर्ट में ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास एवं सौरव कुमार ने पक्ष रखा.

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