नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सभी राजनीतिक पार्टियों को यह आदेश जारी किया गया है कि नोटिस मिलने के तीन घंटे के अंदर आपत्तिजनक व फर्जी कंटेंट सोशल मीडिया से हटाना होगा. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड किए हैं. उसे हटा लें.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अब मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं. राजनीतिक पार्टियां चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए हर प्लेटफार्म का प्रयोग कर रही है. ऐसे में वो चुनाव के लिहाज से आपत्तिजनक सामग्री को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने का परहेज नहीं कर रहे हैं. चुनाव आयोग की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीपफेक कंटेंट या तस्वीर बनाने पर मना किया गया है.
आजकल राजनीतिक पार्टियों अपने चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्मों पर रोजाना सैकड़ो पोस्ट डाल रही हैं. बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीपफेक वीडियो बनाने की कई मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस तरीके के कंटेंट चंद मिनट में बनाया जा सकते हैं इसके साथ ही फेक जानकारी को बहुत जल्द ही बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है. इस तरीके के भ्रामक वीडियो और अन्य आपत्तिजनक सामग्री से चुनाव प्रभावित हो सकता है. ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की सख्त हिदायत दी गई है.
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