मुंगेर : बिहार के मुंगेर रेलवे परिसर में धूम्रपान और थूककर गंदगी फैलाने वाले यात्रियों से परेशान है. इसीलिए पूर्वी रेलवे ने इसका समाधान ढूंढ निकाला है. रेलवे सुरक्षा बल ने दंड लगाकर यात्रियों की इस गंदी हरकत पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है. प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फैलाते या यहां-वहां थूकने पर जुर्माना लगा दिया है.
खबरदार! थूका तो भरना होगा जुर्मान : रेलवे परिसर में धूम्रपान करते या गंदगी फैलाते हुए पकड़े गए यात्रियों को अब 500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा. जो मनी वैल्यू रसीद जारी करके लागू किया जाएगा. ये जानकारी पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने दी. उन्होंने कहा कि 24 जुलाई 2024 को शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों दोनों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकना है जो न केवल रेलवे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, बल्कि स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करती हैं.
''इस अभियान ने पहले ही काफी प्रभाव दिखाया है. जुलाई और अगस्त 2024 के महीनों के दौरान 5,569 यात्रियों पर धूम्रपान के लिए कुल 11,13,750 रुपये का जुर्माना लगाया गया और 7,898 यात्रियों पर कूड़ा फैलाने के लिए 11,21,700 रुपये का जुर्माना लगाया गया.''- कौशिक मित्रा, जन संपर्क अधिकारी, पूर्वी रेलवे
जुर्माना राशि से रखरखाव करेगी रेलवे : सीपीआरओ ने बताया कि एकत्रित जुर्माना रेलवे के खजाने में जमा किया जाएगा और इसका उपयोग रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए किया जाएगा. पूर्वी रेलवे को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. चल रही इस पहल में सभी यात्रियों और कर्मचारियों से सहयोग करने का आग्रह करता है. आरपीएफ ऐसी हरकतों को कम करने के लिए आने वाले दिनों में इन नियमों को सख्ती से लागू करना जारी रखेगा.
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