देहरादून: डोभाल चौक गोलीकांड मामले में आरोपी के घर और डेयरी में पाए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था.लेकिन हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद इस संबंध में कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि तय की है.
डोभाल चौक गोलीकांड के बाद स्थानीय लोगों की मांग करने के बाद प्रशासन ने आरोपी सोनू भारद्वाज के घर और उसके आसपास के क्षेत्र की पैमाइश कराई थी. वहीं पैमाइश के दौरान पता चला था कि सोनू भारद्वाज ने नाले के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर डेयरी और घर का हिस्सा बनाया है. पैमाइश के दौरान कुल अतिक्रमण किया हुआ क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर पाया गया है. इसके बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को 3 दिन का समय दिया था और रविवार को अतिक्रमण वाले हिस्से पर बुलडोजर चलने की संभावना थी.
लेकिन सोनिया शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता ने बताया गया है कि एसडीएम सदर देहरादून ने याचिकाकर्ता को 20 जून को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था.नोटिस में अतिक्रमण कर डेयरी बनाने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि अतिक्रमण को खुद हटा ले वरना इस प्रशासन तोड़ देगा. प्रशासन द्वारा उन्हें नोटिस दे दिया गया और याचिकाकर्ता को सुनने का मौका तक नहीं दिया गया.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की शनिवार को स्पेशल बेंच बनाई गई, जिस पर न्यायमूर्ति ने मामले की सुनवाई करते हुए नोटिस पर रोक लगते हुए दोनों पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि तय की है और कोर्ट ने सरकार को भी इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने की निर्देश दिए हैं.
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