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कोर्ट का आदेशः पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से युवक की मौत, राज्य सरकार दे 5.10 लाख का मुआवजा

जिला न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने पेड़ से टहनी टूटकर गिरने से युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को 5.10 लाख रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं.

District Court No 9 Mahanagar,  ordered the state government
कोर्ट का आदेश.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 4, 2024, 8:38 PM IST

जयपुर. जिला न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने पेड़ की टहनी टूटकर गिरने के चलते 16 वर्षीय युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह मृतक के परिजनों को 5.10 लाख रुपए की राशि अदा करे. अदालत ने इस राशि पर वाद दायर करने की तिथि से छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश संतोष देवी व अन्य की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

वाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग, कलेक्टर और नगर निगम को पक्षकार बनाया गया. वाद में कहा गया कि हसनपुरा की सरकारी रोड पर ओलिया मस्जिद के पास सालों पुराना नीम का पेड़ उगा हुआ है. जिसकी टहनियां जर्जर हालत में हैं. जिसके कारण तेज हवा में टहनियां गिरने से जान-माल का खतरा रहता है. इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दी, लेकिन अप्रार्थी विभागों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वाद में कहा गया कि 15 अगस्त, 2019 को वादी का बेटा करण कुमार सुबह दूध लेने गया था. इस दौरान अचानक इस पेड़ की टहनी टूटकर करण पर गिर गई.

पढ़ेंः बाइक टैक्सी संचालन के लिए क्यों नहीं बनाए नियम और गाइडलाइन- हाईकोर्ट

इस पर उसे घायल अवस्था में ट्रोमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. वाद में कहा गया कि सार्वजनिक निर्माण का कर्तव्य है कि वह अपने अधीन आने वाली सडक़ों का रखरखाव करे और दोनों ओर लगे जर्जर पेडों को हटाए. वहीं कलेक्टर की ड्यूटी है कि वह जर्जर मकान और जर्जर पेडों को हटाए. वहीं, निगम का भी कर्तव्य है कि जर्जर पेड़ों को हटाए, जिसके चलते दुर्घटनाएं नहीं हो. इसके बावजूद भी तीनों विभाग अपना काम करने में असफल रहे हैं. जिसके कारण हुई दुर्घटना में उनके बेटे की मौत हुई, इसलिए उन्हें मुआवजा दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अप्रार्थी विभागों पर हर्जाना लगाया है.

जयपुर. जिला न्यायालय क्रम-9 महानगर प्रथम ने पेड़ की टहनी टूटकर गिरने के चलते 16 वर्षीय युवक की मौत के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह मृतक के परिजनों को 5.10 लाख रुपए की राशि अदा करे. अदालत ने इस राशि पर वाद दायर करने की तिथि से छह फीसदी ब्याज भी अदा करने को कहा है. अदालत ने यह आदेश संतोष देवी व अन्य की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

वाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग, कलेक्टर और नगर निगम को पक्षकार बनाया गया. वाद में कहा गया कि हसनपुरा की सरकारी रोड पर ओलिया मस्जिद के पास सालों पुराना नीम का पेड़ उगा हुआ है. जिसकी टहनियां जर्जर हालत में हैं. जिसके कारण तेज हवा में टहनियां गिरने से जान-माल का खतरा रहता है. इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत दी, लेकिन अप्रार्थी विभागों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया. वाद में कहा गया कि 15 अगस्त, 2019 को वादी का बेटा करण कुमार सुबह दूध लेने गया था. इस दौरान अचानक इस पेड़ की टहनी टूटकर करण पर गिर गई.

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इस पर उसे घायल अवस्था में ट्रोमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. वाद में कहा गया कि सार्वजनिक निर्माण का कर्तव्य है कि वह अपने अधीन आने वाली सडक़ों का रखरखाव करे और दोनों ओर लगे जर्जर पेडों को हटाए. वहीं कलेक्टर की ड्यूटी है कि वह जर्जर मकान और जर्जर पेडों को हटाए. वहीं, निगम का भी कर्तव्य है कि जर्जर पेड़ों को हटाए, जिसके चलते दुर्घटनाएं नहीं हो. इसके बावजूद भी तीनों विभाग अपना काम करने में असफल रहे हैं. जिसके कारण हुई दुर्घटना में उनके बेटे की मौत हुई, इसलिए उन्हें मुआवजा दिलाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अप्रार्थी विभागों पर हर्जाना लगाया है.

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