जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-प्रथम ने कजाकिस्तान में इंटरनेशनल एटीएम कार्ड का ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद भी खाते से राशि कटौती होने को सेवादोष माना है. इसके साथ ही आयोग ने पीएनबी बैंक के मंडल प्रमुख जयपुर व महेश नगर ब्रांच मैनेजर पर 4 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. वहीं बैंक को आदेश दिए हैं कि वह परिवादी को 8161 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से नौ फीसदी ब्याज सहित भुगतान करें. आयोग ने मामले में बैंकिंग लोकपाल का कोई सेवादोष नहीं मानते हुए उसके खिलाफ परिवाद को अस्वीकार कर दिया.
आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबेसिंह यादव व सदस्य नीलम शर्मा ने यह आदेश यतिन खंडेलवाल के परिवाद पर दिए. परिवाद में कहा गया कि उसके पास पीएनबी बैंक का इंटरनेशनल एटीएम कार्ड था. वह, इसका उपयोग समय-समय पर कजाकिस्तान में राशि निकालने के लिए करता था. इस दौरान 3 जनवरी 2018 को उसे अपनी फीस जमा करवाने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी. उसने अपने एटीएम से चार ट्रांजेक्शन किए जिनमें से तीन सफल रहे और चौथा ट्रांजेक्शन 11659 रुपए का फेल हो गया, लेकिन उसके बैंक खाते से इस राशि की कटौती हो गई.
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इसकी शिकायत उसके पिता ने तत्काल ही पीएनबी के ग्राहक सेवा केन्द्र पर कर दी. बैंक ने उसके खाते से निकली राशि को वापस क्रेडिट करने का आश्वासन दिया, लेकिन रुपए वापस नहीं किए गए. दूसरी ओर 29 मई 2018 को बैंकिंग लोकपाल ने परिवादी की शिकायत यह कहते हुए रिजेक्ट कर दी कि ट्रांजेक्शन विदेश में होने के चलते उसके सीसीटीवी फुटेज नहीं हैं और ऐसे में बैंक का सेवादोष नहीं माना जा सकता. परिवाद पर सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए उसके खाते से कटौती हुई राशि को सब स्टैंडर्ड मानते हुए इसमें से तीस फीसदी राशि काटकर बाकी राशि ब्याज व हर्जाने सहित देने का आदेश दिया है.