बीकानेर : प्रदेश में पूर्व राजघरानों के विवाद में बीकानेर भी अछूता नहीं है. उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बीच बीकानेर के पूर्व राजघराने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है. पूर्व राजघराने की संपत्ति के अधीन होटल के संचालन के मामले में एक अलग एफआईआर भी दर्ज की गई है, जो बीकानेर पूर्व की विधायक और पूर्व राजकुमारी सिद्धि कुमारी के खिलाफ होटल संचालन करने वाली कंपनी ने कराई है.
सिद्धि कुमारी के खिलाफ एफआईआर : बीकानेर के बीछवाल थाने में अदालत में दायर इस्तगासे के आधार पर सिद्धि कुमारी के खिलाफ लक्ष्मी निवास पैलेस में होटल संचालित करने वाली फर्म ने एफआईआर दर्ज कराई है. बीछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि लक्ष्मी निवास पैलेस में होटल चलाने वाली फर्म गोल्डन फोर्स एंड पैलेसे प्राइवेट लिमिटेड के राजीव मिश्रा ने आरोप लगाया कि सिद्धि कुमारी के पिता शिवांग नरेंद्र सिंह के साथ 1999 में तीन लीज डीड की गई थीं, जिनके बदले में पचास लाख रुपए दिए गए थे. इसके बाद होटल के रखरखाव पर कई सालों में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, लेकिन 4 अप्रैल 2010 को सिद्धि कुमारी ने तीन करोड़ रुपए खुद लिए और एक करोड़ रुपए राज्यश्री के नाम से वसूल किए. इसके बावजूद लक्ष्मी निवास होटल के संचालन में लगातार बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं.
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परेशान करने का आरोप : राजीव मिश्रा ने आरोप लगाया कि लीज डीड को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्मी निवास पैलेस के लालगढ़ पैलेस की ओर खुलने वाला गेट बंद कर दिया गया. इसके अलावा दस करोड़ रुपए और देने का दबाव बनाया जा रहा है और होटल को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है.
बुआ पर एफआईआर : थानाधिकारी गोविंद सिंह ने यह भी बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट के ट्रस्टी संजय शर्मा ने सिद्धि कुमारी की बुआ राज्यश्री कुमारी और अन्य ट्रस्टीयों पर ट्रस्ट के दस्तावेजों को गुम करने का आरोप लगाया है. दरअसल, यह ट्रस्ट सिद्धि कुमारी के पास हस्तांतरित हुआ था, लेकिन पूर्व ट्रस्टीयों ने दस्तावेज़ों को नहीं सौंपा और कैशबुक तथा अन्य दस्तावेज अपने पास रखे, इस पर संजय शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है.