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कालकाजी मंदिर हादसा: जागरण के दौरान महिला की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस - हाईकोर्ट - DELHI HIGH COURT KALKAJI TEMPLE

DELHI HIGH COURT: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से कालकाजी मंदिर हादसे में महिला की मौत के जिम्मेदार आरोपियों पर कार्रवाई करने को कहा है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 11, 2024, 9:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कालकाजी मंदिर में 27 जनवरी को जागरण के दौरान एक महिला की मौत के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच जल्द पूरी करे. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

ये भी पढ़ें: कालकाजी मंदिर में हादसे का जिम्मेदार कौन? तय करने में जुटी पुलिस

चार्जशीट में जागरण के आयोजनकर्ता और जागरण की अनुमति देने वाले मंदिर के महंत को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में कहा गया है कि हाईकोर्ट की ओर से मंदिर के कामकाज की देखरेख के लिए प्रशासक की नियुक्ति के बावजूद मंदिर के महंत ने जागरण की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा कि कि मंदिर का प्रशासन प्रशासक के अधीन है. 27 जनवरी को हुए आयोजन की अनुमति प्रशासक से नहीं ली गई थी. बता दें कि 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिल्ली के कालकाजी मंदिर में कोर्ट की ओर से नियुक्ति प्रशासक की अनुमति के कोई भी जागरण या धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकते हैं.

बता दें कि 22 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाे रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी.

ये भी पढ़ें: कालकाजी मंदिर में प्रशासक की अनुमति के बिना कोई जागरण या धार्मिक आयोजन नहीं होंगे - दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कालकाजी मंदिर में 27 जनवरी को जागरण के दौरान एक महिला की मौत के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह इस मामले की जांच जल्द पूरी करे. हाईकोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

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चार्जशीट में जागरण के आयोजनकर्ता और जागरण की अनुमति देने वाले मंदिर के महंत को आरोपी बनाया गया है. दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में कहा गया है कि हाईकोर्ट की ओर से मंदिर के कामकाज की देखरेख के लिए प्रशासक की नियुक्ति के बावजूद मंदिर के महंत ने जागरण की अनुमति दी. हाईकोर्ट ने कहा कि कि मंदिर का प्रशासन प्रशासक के अधीन है. 27 जनवरी को हुए आयोजन की अनुमति प्रशासक से नहीं ली गई थी. बता दें कि 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि दिल्ली के कालकाजी मंदिर में कोर्ट की ओर से नियुक्ति प्रशासक की अनुमति के कोई भी जागरण या धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकते हैं.

बता दें कि 22 सितंबर 2021 को हाईकोर्ट ने कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाे रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे. प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी.

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