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प्यार में असफल होने पर प्रेमी के सुसाइड के लिए प्रेमिका दोषी नहीं, जानिये हाईकोर्ट को क्यों सुनाना पड़ा ऐसा फैसला - Delhi HC verdict on lovers suicide - DELHI HC VERDICT ON LOVERS SUICIDE

Delhi Highcourt verdict on lovers suicide: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले पर सुनवाई के दौरान कहा है कि अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने पर सुसाइड कर लेता है तो इसके लिए प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 18, 2024, 10:08 AM IST

Updated : Apr 18, 2024, 10:28 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जहां कोई प्रेमी, प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, वहां महिला को पुरुष को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

जस्टिस अमित महाजन ने फैसला सुनाया कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. अदालत ने कहा, "अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, कोई स्टूडेंट परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, कोई मुवक्किल इसलिए आत्महत्या करता है, क्योंकि उसका मामला खारिज हो गया है, तो महिला, परीक्षक, वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि "कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।" जस्टिस महाजन ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महिला और पुरुष को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पिता द्वारा की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. आवेदकों में से एक महिला मृतक के साथ प्रेम संबंध में थी. अन्य आवेदक कॉमन फ्रेंड था. यह आरोप लगाया गया कि आवेदकों ने मृतक को यह कहकर उकसाया कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जल्द ही शादी कर लेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर एक प्रेमी प्यार में नाकाम होने की वजह से खुदकुशी कर ले और वो सुसाइड नोट में नाम ले लें तो केवल इस आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस नहीं चलाया जा सकता है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने एक लड़का और एक लड़की की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए ये टिप्पणी की

दरअसल विवेक विहार थाने में 6 मई 2023 को दर्ज एफआईआर में एक लड़का और एक लड़की पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में मृतक के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़का और लड़की ने उनके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाया था. शिकायत के मुताबिक लड़का और लड़की का मृतक के साथ 29 अप्रैल 2023 को गुरुग्राम में झगड़ा हुआ था. झगड़े के अगले दिन 30 अप्रैल 2023 को मृतक ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में लड़का और लड़की को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लड़की ने कहा कि उसने मृतक के आचरण और प्रताड़ना के चलते उसके साथ अपना संबंध खत्म कर लिया था.

ये भी पढ़ें- New Delhi Lok Sabha Seat: इन 10 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है, दो वकीलों के बीच है मुकाबला

नई दिल्ली: दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जहां कोई प्रेमी, प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, वहां महिला को पुरुष को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

जस्टिस अमित महाजन ने फैसला सुनाया कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के कारण किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. अदालत ने कहा, "अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, कोई स्टूडेंट परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, कोई मुवक्किल इसलिए आत्महत्या करता है, क्योंकि उसका मामला खारिज हो गया है, तो महिला, परीक्षक, वकील को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि "कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।" जस्टिस महाजन ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में महिला और पुरुष को अग्रिम जमानत देते हुए यह टिप्पणी की. आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के पिता द्वारा की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी. आवेदकों में से एक महिला मृतक के साथ प्रेम संबंध में थी. अन्य आवेदक कॉमन फ्रेंड था. यह आरोप लगाया गया कि आवेदकों ने मृतक को यह कहकर उकसाया कि उन्होंने एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और जल्द ही शादी कर लेंगे.

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अगर एक प्रेमी प्यार में नाकाम होने की वजह से खुदकुशी कर ले और वो सुसाइड नोट में नाम ले लें तो केवल इस आधार पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस नहीं चलाया जा सकता है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने एक लड़का और एक लड़की की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए ये टिप्पणी की

दरअसल विवेक विहार थाने में 6 मई 2023 को दर्ज एफआईआर में एक लड़का और एक लड़की पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में मृतक के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि लड़का और लड़की ने उनके बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाया था. शिकायत के मुताबिक लड़का और लड़की का मृतक के साथ 29 अप्रैल 2023 को गुरुग्राम में झगड़ा हुआ था. झगड़े के अगले दिन 30 अप्रैल 2023 को मृतक ने खुदकुशी कर ली और सुसाइड नोट में लड़का और लड़की को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लड़की ने कहा कि उसने मृतक के आचरण और प्रताड़ना के चलते उसके साथ अपना संबंध खत्म कर लिया था.

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Last Updated : Apr 18, 2024, 10:28 AM IST
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