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बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस देने से इनकार, याचिका में त्रुटियां ठीक करने का निर्देश - Bansuri Swaraj Vs Somnath Bharti

Lok Sabha Election 2024: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली AAP नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले याचिका की त्रुटियों ठीक कीजिए, फिर सुनवाई करेंगे.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 22, 2024, 6:45 PM IST

AAP नेता सोमनाथ भारती और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज.
AAP नेता सोमनाथ भारती और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज. (फाइल फोटो)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से नई दिल्ली से चुनी गई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सोमनाथ भारती से कहा कि आपकी याचिका में काफी गलतियां हैं. आप इसमें सुधार करें तब हम सुनवाई करेंगे. अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

हालिया लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हराकर जीत दर्ज की थी. भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर खड़े थे. उनको बीजेपी ने खड़ा करवाया था ताकि याचिककाकर्ता का वोट काटा जा सके.

आनंद को बीजेपी ने खड़ा कियाः याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक सोमनाथ भारतीय के प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता ने देखा कि बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है.

याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे. इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया, लेकिन बांसुरी स्वराज की ओर से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी रहा.

यह भी पढ़ेंः सोमनाथ भारती के आरोपों पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने किया पलटवार, कहा- कोर्ट में दूंगी जवाब

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती की ओर से नई दिल्ली से चुनी गई भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया. सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सोमनाथ भारती से कहा कि आपकी याचिका में काफी गलतियां हैं. आप इसमें सुधार करें तब हम सुनवाई करेंगे. अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी.

हालिया लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती को हराकर जीत दर्ज की थी. भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद बीएसपी के टिकट पर खड़े थे. उनको बीजेपी ने खड़ा करवाया था ताकि याचिककाकर्ता का वोट काटा जा सके.

आनंद को बीजेपी ने खड़ा कियाः याचिका में कहा गया है कि राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक सोमनाथ भारतीय के प्रचार में सक्रिय थे और अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दिन याचिकाकर्ता ने देखा कि बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनकी फोटो, चुनाव चिह्न और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पर्चे थे और वे इसे मतदाताओं को दिखा रहे थे, जो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है.

याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने चुनाव के दौरान पैसे, साड़ियां और सूट-सलवार मतदाताओं को बांटे. इसका आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध किया, लेकिन बांसुरी स्वराज की ओर से मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी रहा.

यह भी पढ़ेंः सोमनाथ भारती के आरोपों पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने किया पलटवार, कहा- कोर्ट में दूंगी जवाब

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