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दिल्ली के धौला कुआं में मस्जिद, कब्रिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली के धौला कुआं स्थित 100 साल से अधिक पुरानी एक मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया गया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 15, 2024, 8:25 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने धौला कुंआ के सौ साल पुराने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह को गिराने पर रोक लगाने के पहले के आदेश को वापस लेने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की मांग पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह के प्रबंधन कमेटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी.

डीडीए ने याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 नवंबर 2023 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह को गिराने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. दरअसल शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह के प्रबंधन कमेटी ने याचिका दायर कर कहा था कि 20 अक्टूबर 2023 को रेलिजियस कमेटी की बैठक के बाद उसे आशंका है कि मस्जिद को गिराया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : भूषण स्टील से जुड़े 46 हजार करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी अर्चना मित्तल को जमानत

मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील फुजैल अहमद अय्युबी ने 11 दिसंबर 1976 के एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा था कि कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति में शामिल है. उन्होंने 1978 से लेकर आगे तक डीडीए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच हुए पत्र-व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिद को डीडीए ने भी वक्फ की संपत्ति माना है. हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ये निर्विवाद है कि मस्जिद सौ साल से ज्यादा पुरानी है, ऐसे में इसके खिलाफ किसी भी निरोधात्मक आदेश पर रोक लगाई जाती है.

ये भी पढ़ें : टेरर फंडिंग केस में यासिन मलिक को फांसी की सजा की मांग पर सुनवाई टली, जानिए कब होगी सुनवाई ?

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने धौला कुंआ के सौ साल पुराने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह को गिराने पर रोक लगाने के पहले के आदेश को वापस लेने की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की मांग पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस सचिन दत्ता ने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह के प्रबंधन कमेटी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी.

डीडीए ने याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 नवंबर 2023 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह को गिराने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. दरअसल शाही मस्जिद मदरसा और कब्रिस्तान कंगल शाह के प्रबंधन कमेटी ने याचिका दायर कर कहा था कि 20 अक्टूबर 2023 को रेलिजियस कमेटी की बैठक के बाद उसे आशंका है कि मस्जिद को गिराया जा सकता है.

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मस्जिद कमेटी की ओर से पेश वकील फुजैल अहमद अय्युबी ने 11 दिसंबर 1976 के एक गजट नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा था कि कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति में शामिल है. उन्होंने 1978 से लेकर आगे तक डीडीए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के बीच हुए पत्र-व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिद को डीडीए ने भी वक्फ की संपत्ति माना है. हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि ये निर्विवाद है कि मस्जिद सौ साल से ज्यादा पुरानी है, ऐसे में इसके खिलाफ किसी भी निरोधात्मक आदेश पर रोक लगाई जाती है.

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