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बीजेपी नेता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC में फैसला सुरक्षित - HC decision reserved on BJP leader

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 8, 2024, 8:19 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा कोर्ट में कथित मारपीट से संबंधित मामले में भाजपा नेता गौरव भाटिया की ओर से यू-ट्यूब चैनलों और कुछ ट्विटर अकाउंट से पोस्ट और वीडियो हटाने की मांग करने वाली अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का फैसला सुरक्षित
गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा कोर्ट में कथित मारपीट से संबंधित मामले में बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से यूट्यूब चैनलों और कुछ ट्विटर अकाउंट पर से पोस्ट और वीडियो हटाने की मांग करने वाली अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 5 फरवरी को गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से खबर हटाने से इनकार कर दिया था. भाटिया ने याचिका दायर कर कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई थी. भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उसके बावजूद झूठी खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया था. मार्च में गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट गए थे. उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी. उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी. घटना के दिन गौरव भाटिया और एक महिला वकील से कुछ वकीलों ने हाथापाई की थी. इसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

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नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा कोर्ट में कथित मारपीट से संबंधित मामले में बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से यूट्यूब चैनलों और कुछ ट्विटर अकाउंट पर से पोस्ट और वीडियो हटाने की मांग करने वाली अंतरिम राहत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 5 फरवरी को गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी करते हुए फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से खबर हटाने से इनकार कर दिया था. भाटिया ने याचिका दायर कर कहा है कि इन यू-ट्यूब चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई थी. भाटिया की ओर से पेश वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा गया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है, उसके बावजूद झूठी खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि इन यू-ट्यूब चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया था. मार्च में गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट गए थे. उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी. उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी. घटना के दिन गौरव भाटिया और एक महिला वकील से कुछ वकीलों ने हाथापाई की थी. इसी घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

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