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न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ी

NewsClick row: न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ी. दोनों को 3 अक्टूबर 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 20, 2024, 7:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया है. आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए मांगा था समय: 22 दिसंबर 2023 को ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय और दे दिया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. स्पेशल सेल ने जांच के लिए 90 दिन और दिए जाने की मांग की थी. कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी.

ऐसे हुई गिरफ्तारी: दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए. 3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.

देश को बदनाम करने का आरोपा: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया.

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ा दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया है. आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद दोनों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था.

दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए मांगा था समय: 22 दिसंबर 2023 को ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत लगे आरोपों की जांच के लिए 60 दिनों का समय और दे दिया था. दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले की जांच के लिए और समय की जरूरत है. स्पेशल सेल ने जांच के लिए 90 दिन और दिए जाने की मांग की थी. कोर्ट ने 9 जनवरी को अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी.

ऐसे हुई गिरफ्तारी: दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए. 3 अक्टूबर 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.

देश को बदनाम करने का आरोपा: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक न्यूज क्लिक को चलाने वाली कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने देश को बदनाम करने के लिए पेड न्यूज के जरिये विदेशों से धन हासिल किया.

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