देहरादूनः थाना रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम की भूमि का सौदा करने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले निर्वतमान महिला पार्षद के पति के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. इससे पहले निर्वतमान पार्षद और पार्षद की पति के खिलाफ एक हफ्ते पहले भी थाना रायपुर में नगर निगम की जमीन बेचने के नाम पर एक करोड़ 30 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही आरोपी पार्षद पति के खिलाफ अलग-अलग आरोप में थाना रायपुर और कोतवाली पटेल नगर में 7 मुकदमे दर्ज हैं.
कुणाल वालिया निवासी रेसकोर्स ने शिकायत दर्ज कराई कि, आमवाला तरला की निर्वतमान महिला पार्षद के पति राकेश तिनका निवासी ऋषि नगर सहस्त्रधारा रोड ने सहस्त्रधारा रोड स्थित एक जमीन को अपना बताकर उनसे जमीन का सौदा किया. इसके एवज में राकेश तिनका को 94 लाख रुपए दिए गए. पीड़ित द्वारा जमीन के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो सामने आया कि भूमि नगर निगम की है. पीड़ित ने राकेश तिनका से संपर्क किया और रुपए वापस मांगे.
इस पर राकेश ने 14 लाख रुपए कैश और अन्य 80 लाख रुपए के चेक दे दिए. पीड़ित ने चेक को लेकर बैंक से राकेश के बैंक अकाउंट का बैलेंस की जानकारी ली तो पता चला कि अकाउंट में रुपए ही नहीं थे. इस संबंध में पीड़ित ने राकेश से बात की तो राकेश रुपए देने में आनाकानी करते हुए तरह-तरह के बहाने बनाने लगा.
थाना रायपुर प्रभारी प्रदीप नेगी ने बताया कि पीड़ित कुणाल वालिया की तहरीर के आधार पर थाना रायपुर में आरोपी राकेश तिनका के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी राकेश तिनका एक शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ जिले के अलग-अलग थानो में पहले भी धोखाधड़ी और अन्य अपराधों में कई मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी को पहले गुंडा अधिनियम में जिला बदर किया जा चुका है.
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