नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमला मामले में दर्ज नई एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को 25 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. इस मामले में कोर्ट ने 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था.
दरअसल, आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और घटना की एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किया. कोर्ट ने कहा कि उस सीसीटीवी फुटेज पर ध्यान से देखने के लिए समय चाहिए.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में 11 फरवरी को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. पुलिस के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने का आरोप है.
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप? ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर थाने इलाके में एक आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची थी, जहां क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी को पकड़ने में सफलता भी हासिल कर ली थी. लेकिन, इसी दौरा अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ कहा सुनी करने लगे. ऐसा आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की.
आरोपी पुलिस के कब्जे से फरार हो गया: दिल्ली पुलिस और अमानतुल्लाह खान विवाद के बीच आरोपी मौके से फरार हो गया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बता दें कि हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने जीत हासिल की है.
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