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हाईकोर्ट में एसआई पेपर लीक मामले में बहस जारी, अब कल होगी सुनवाई - SI paper leak case - SI PAPER LEAK CASE

राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 मामले में आरोपियों की सशर्त रिहाई को लेकर मंगलवार को बहस जारी रही. इस मामले की सुनवाई अब कोर्ट ने बुधवार के लिए टाल दी है.

PAPER LEAK CASE IN RAJASTHAN,  RAJASTHAN HIGH COURT
हाईकोर्ट में एसआई पेपर लीक मामले में बहस जारी. (Etv Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2024, 9:00 PM IST

जयपुर. एसआई भर्ती- 2021 पेपर लीक मामले के 11 ट्रेनी एसआई सहित कुल 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई पर रोक के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ में राज्य सरकार व आरोपियों की ओर से बहस की गई. सुनवाई के दौरान अदालती समय पूरा होने पर एकलपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी.

इस दौरान राज्य सरकार ने बहस में कहा कि आरोपी एसओजी की अवैध हिरासत में नहीं थे और उन्हें पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया गया था. राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपियों से 2 अप्रैल को पूछताछ हुई थी और उस समय उन्हें अवैध हिरासत में नहीं लिया था. पूछताछ के बाद ही 3 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया और 24 घंटे की अवधि में कोर्ट में उनकी पेशी कर दी गई. ऐसे में राज्य सरकार ने उनकी कोर्ट में पेशी करने में किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना नहीं की है.

पढ़ेंः एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक का मामला, जज ने किया सुनवाई से इनकार - Rajasthan High Court

इसके जवाब में आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्हें पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को एसओजी ने बुला लिया था और दो दिनों तक वे उनके पास ही थे. ऐसे में इसे अवैध हिरासत में ही माना जाना चाहिए. बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने इसे बुधवार को भी जारी रखने के लिए कहा है. गौरतलब है कि गत 12 अप्रैल को सीएमएम, द्वितीय ने आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी. वहीं, हाईकोर्ट के इस आदेश को आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को फैसला देने को कहा था.

जयपुर. एसआई भर्ती- 2021 पेपर लीक मामले के 11 ट्रेनी एसआई सहित कुल 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई पर रोक के मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ में राज्य सरकार व आरोपियों की ओर से बहस की गई. सुनवाई के दौरान अदालती समय पूरा होने पर एकलपीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी.

इस दौरान राज्य सरकार ने बहस में कहा कि आरोपी एसओजी की अवैध हिरासत में नहीं थे और उन्हें पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया गया था. राज्य सरकार के विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने कहा कि आरोपियों से 2 अप्रैल को पूछताछ हुई थी और उस समय उन्हें अवैध हिरासत में नहीं लिया था. पूछताछ के बाद ही 3 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया और 24 घंटे की अवधि में कोर्ट में उनकी पेशी कर दी गई. ऐसे में राज्य सरकार ने उनकी कोर्ट में पेशी करने में किसी भी कानूनी प्रावधान की अवहेलना नहीं की है.

पढ़ेंः एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक का मामला, जज ने किया सुनवाई से इनकार - Rajasthan High Court

इसके जवाब में आरोपियों की ओर से कहा गया कि उन्हें पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को एसओजी ने बुला लिया था और दो दिनों तक वे उनके पास ही थे. ऐसे में इसे अवैध हिरासत में ही माना जाना चाहिए. बहस पूरी नहीं होने पर अदालत ने इसे बुधवार को भी जारी रखने के लिए कहा है. गौरतलब है कि गत 12 अप्रैल को सीएमएम, द्वितीय ने आरोपियों की अवैध हिरासत मानते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ पेश अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी. वहीं, हाईकोर्ट के इस आदेश को आरोपियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल से इनकार करते हुए हाईकोर्ट को फैसला देने को कहा था.

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