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सर्पदंश से मौत अब राज्य आपदा घोषित, मृतक के आश्रितों को मिलेंगे चार लाख रुपए, जानें ये नियम - Snake Bite Death Compensation - SNAKE BITE DEATH COMPENSATION

यूपी में सांड के हमले में मौत होने और सर्पदंश से मौत होने को आपता घोषित कर दिया है. जिसके बाद अब मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा, जानें सहायता पाने के क्या हैं नियम.

सांप काटने से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा
सांप काटने से मौत होने पर मिलेगा मुआवजा (PHOTO credits ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 20, 2024, 4:19 PM IST

आगरा: उत्तर प्रदेश में यदि किसी की सर्पदंश से मौत होती है तो मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपये की सहायता मिलेगी. लेकिन सहायता राशि पाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सर्पदंश से जान गंवाने वाले का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा. प्रदेश सरकार की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही सर्पदंश से बचाव को लेकर जनता को जागरुक करने के भी शासन ने निर्देश दिए हैं. इसको लेकर आगरा नगर निगम के साथ ही सभी नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाएं जाएंगे.

बता दें कि, प्रदेश में पहले नाले, तालाब, नदी या गड्डे में डूबने, बिजली गिरने, भूकंप या भूस्खलन, मिट्टी धंसने की घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है. लेकिन अब सांड के हमले में मौत होने और सर्पदंश से मौत होने को भी आपदा घोषित कर दिया गया है. जिसके बाद अब इन घटनाओं में भी पीड़ित के परिजनों को मुआवजा मिलेगा. आगरा डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि, प्रदेश में दैवीय आपदा से होने वाली मौत को राज्य आपदा मानकर मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य आपदा में मौत होने के सात दिन में आर्थिक मदद का भुगतान किया जाएगा.

दरअसल, राजस्व एवं राहत आयुक्त ने गुरुवार को एक जारी पत्र जारी करके सर्पदंश को भी राज्य आपदा में शामिल किया है. जिससे सर्पदंश से मौत होना प्रमाणित करने के लिए पहले पोस्टमार्टम और बिसरा को सुरक्षित रखा जाता था. जिससे फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट में मिलने समय लगता था. जिसकी वजह से मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था. अब फॉरेंसिक लीगल सेल के अनुसार बिसरा सुरक्षित रखने की अनिवार्यता से पहले ही आर्थिक मदद की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

आपदा राहत प्रभारी एडीएम वित्त और राजस्व शुभांगी शुक्ला ने बताया कि, जनता से अपील है कि, यदि सांप काट ले तो ऐसे व्यक्ति के इलाज कराएं. उसे झांड-फूंक करने वालों के पास नहीं लेकर जाएं. जनता से अपील है कि, बारिश के मौसम में ऊंची जमीन, पहाड़, झांडियां, लंबी घास और पानी में जाते समय सतर्क रहें. यहां पर सांप हो सकते हैं. इस दौरान सांप पकड़ने या मारने की कोशिश भी नहीं करें. इतना ही नहीं, जनता से अपील है कि, यदि किसी को सांप काट ले तो जहर चूसने के लिए मुंह का प्रयोग न करें. जहां पर सांप ने काटा है. वहां पर बर्फ ना लगाएं. सर्पदंश के पीड़ित को तत्काल डॉक्टर और अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाएं.

ये भी पढ़ें: अगर आपको सांप ने काट लिया तो क्या करना चाहिए, जानें

आगरा: उत्तर प्रदेश में यदि किसी की सर्पदंश से मौत होती है तो मृतक के आश्रितों को चार लाख रुपये की सहायता मिलेगी. लेकिन सहायता राशि पाने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सर्पदंश से जान गंवाने वाले का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराना जरूरी होगा. प्रदेश सरकार की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही सर्पदंश से बचाव को लेकर जनता को जागरुक करने के भी शासन ने निर्देश दिए हैं. इसको लेकर आगरा नगर निगम के साथ ही सभी नगरपालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चलाएं जाएंगे.

बता दें कि, प्रदेश में पहले नाले, तालाब, नदी या गड्डे में डूबने, बिजली गिरने, भूकंप या भूस्खलन, मिट्टी धंसने की घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है. लेकिन अब सांड के हमले में मौत होने और सर्पदंश से मौत होने को भी आपदा घोषित कर दिया गया है. जिसके बाद अब इन घटनाओं में भी पीड़ित के परिजनों को मुआवजा मिलेगा. आगरा डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि, प्रदेश में दैवीय आपदा से होने वाली मौत को राज्य आपदा मानकर मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य आपदा में मौत होने के सात दिन में आर्थिक मदद का भुगतान किया जाएगा.

दरअसल, राजस्व एवं राहत आयुक्त ने गुरुवार को एक जारी पत्र जारी करके सर्पदंश को भी राज्य आपदा में शामिल किया है. जिससे सर्पदंश से मौत होना प्रमाणित करने के लिए पहले पोस्टमार्टम और बिसरा को सुरक्षित रखा जाता था. जिससे फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट में मिलने समय लगता था. जिसकी वजह से मृतक आश्रितों को आर्थिक मदद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था. अब फॉरेंसिक लीगल सेल के अनुसार बिसरा सुरक्षित रखने की अनिवार्यता से पहले ही आर्थिक मदद की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी.

आपदा राहत प्रभारी एडीएम वित्त और राजस्व शुभांगी शुक्ला ने बताया कि, जनता से अपील है कि, यदि सांप काट ले तो ऐसे व्यक्ति के इलाज कराएं. उसे झांड-फूंक करने वालों के पास नहीं लेकर जाएं. जनता से अपील है कि, बारिश के मौसम में ऊंची जमीन, पहाड़, झांडियां, लंबी घास और पानी में जाते समय सतर्क रहें. यहां पर सांप हो सकते हैं. इस दौरान सांप पकड़ने या मारने की कोशिश भी नहीं करें. इतना ही नहीं, जनता से अपील है कि, यदि किसी को सांप काट ले तो जहर चूसने के लिए मुंह का प्रयोग न करें. जहां पर सांप ने काटा है. वहां पर बर्फ ना लगाएं. सर्पदंश के पीड़ित को तत्काल डॉक्टर और अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाएं.

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