रोहतास : बिहार के रोहतास में एक घर में घुसकर मूकबधिर किशोरी के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है. पुलिस पीड़िता की मां के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर नामजद अभियुक्त के विरुद्ध छापेमारी अभियान चला रही है.
रोहतास में मूकबधिर किशोरी से रेप : मिली जानकारी के मुताबिक, डालमियानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी के साथ पड़ोस के ही एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया. बताया जाता है कि घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वह घर में अकेली थी.
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि डालमियानगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिक किशोरी के साथ मोहल्ले के ही रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा बलात्कार करने को लेकर पीड़िता की मां के द्वारा नामजद प्राथमिक दर्ज कराई गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.
''मूक बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म की सूचना मिली है. मामले में नामजद कांड दर्ज किया गया है. आरोपी के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- पंकज कुमार, एसडीपीओ, डेहरी रोहतास
पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई : इधर, बलात्कार पीड़िता नाबालिग लड़की को अनुमंडलीय अस्पताल में मेडिकल कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. तथा मामले की जांच की जा रही है. वहीं सीडब्ल्यूसी को भी सूचना दी गई है. बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले को गंभीरता को देखते हुए पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.
क्या है पोक्सो एक्ट: पोक्सो एक्ट के तहत नाबालिक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करना एवं दुष्कर्म करना जघन्य अपराध है. इस अधिनियम में संशोधन के बाद नाबालिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म या छेड़छाड़ करने पर कठोर सजा का प्रावधान है. इसमें जमानत नहीं दी जा सकती.
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