ETV Bharat / state

गोद ली दो साल की मासूम को पिता ने बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा - Doiwala Rape Case

Minor Girl Rape Case स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है. दोषी की पत्नी की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 3, 2024, 10:52 AM IST

Updated : Mar 3, 2024, 11:04 AM IST

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने गोद ली गई 2 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.

डोईवाला निवासी महिला ने 6 दिसंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी और शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई. महिला छोटा-मोटा का काम करती थी,लेकिन उसका पति नशे का आदि था और कोई काम नहीं करता था.जिसके बाद पति पत्नी ने नियम के अनुसार 21 दिन की बच्ची को साल 2019 में गोद लिया था.गोद लेने के दो साल बाद महिला ने पति को बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा और उस दौरान घर पर महिला की बहन भी मौजूद थी. इस तरह की घटना महिला के पति द्वारा पहले भी की गई थी.

लेकिन महिला ने लोक लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया था.लेकिन जब पति की हरकतें बढ़ गई तो महिला ने आरोपी पति के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना डोईवाला पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था.पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई. शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में आठ गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया.

बचाव पक्ष द्वारा अदालत में कोई मजबूत आधार पेश नहीं कर पाया, जबकि अभियोजन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट और गवाह के बयानों के आधार पर दोषी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.पुलिस द्वारा दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है.

ये भी पढ़ें-

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की अदालत ने गोद ली गई 2 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही अदालत ने दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है.

डोईवाला निवासी महिला ने 6 दिसंबर 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी शादी 17 साल पहले हुई थी और शादी के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई. महिला छोटा-मोटा का काम करती थी,लेकिन उसका पति नशे का आदि था और कोई काम नहीं करता था.जिसके बाद पति पत्नी ने नियम के अनुसार 21 दिन की बच्ची को साल 2019 में गोद लिया था.गोद लेने के दो साल बाद महिला ने पति को बच्ची के साथ गलत हरकत करते हुए देखा और उस दौरान घर पर महिला की बहन भी मौजूद थी. इस तरह की घटना महिला के पति द्वारा पहले भी की गई थी.

लेकिन महिला ने लोक लज्जा के कारण किसी को नहीं बताया था.लेकिन जब पति की हरकतें बढ़ गई तो महिला ने आरोपी पति के खिलाफ थाना डोईवाला में मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना डोईवाला पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया था.पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया तो मेडिकल में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई. शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में आठ गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया.

बचाव पक्ष द्वारा अदालत में कोई मजबूत आधार पेश नहीं कर पाया, जबकि अभियोजन की ओर से मेडिकल रिपोर्ट और गवाह के बयानों के आधार पर दोषी को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई.पुलिस द्वारा दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Mar 3, 2024, 11:04 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.