रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान के साथ उनके करीबी भी सपा सरकार में की गई मनमानी के लिए अदालत में मुकदमे झेल रहे हैं. आसरा आवास कालोनी में लोगों में घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी. घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया था. कॉलोनी के लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई थी. मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से 31 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा.
आसरा आवास कालोनी में आजम खां के करीबी तत्कालीन सीओ सिटी आले हसन खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान समेत 20 से 25 लोगों ने आसरा आवास कालोनी में घुसकर लोगों के घरों में तोड़फोड़-लूटपाट की थी. बुलडोजर से मकान भी ढहा दिए गए थे. लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी थी. मामले में 19 जुलाई 2019 को रामपुर के थाना गंज में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें आजम खान भी आरोपी बनाए गए थे. मुकदमे की सुनवाई रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) मे पूरी हो चुकी है. अब अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 31 जनवरी की तारीख तय कर दी है.
सरकारी वकील अमित कुमार ने बताया कि वर्ष 2019 में यह मुकदमे दर्ज हुए थे. उसके साथ एक और मुकदमा भी था. क्राइम नंबर 507/19 जो डूंगरपुर प्रकरण से संबंधित था. इसमें अभियोजन की तरफ से बहस हो गई है. बचाव पक्ष द्वारा भी बहस पूरी हो चुकी है. इसमें न्यायालय द्वारा निर्णय की डेट 31 जनवरी नियत की गई है. यदि बचाव पक्ष को या अभयोजन को और भी कोई बहस करनी हो तो निर्णय से पहले कर सकते हैं.
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