ETV Bharat / state

रेप के दोषी ड्राइवर को 20 साल की सजा, 14 साल की मासूम से ट्रक में की गई थी दरिंदगी

रेप के दोषी ड्राइवर को देहरादून जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने सुनाई सजा.

author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 2 hours ago

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेंज (ETV Bharat)

देहरादून: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की जज अर्चना सागर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर 2020 को चाइल्ड हेल्पलाइन को 14 वर्षीय बालिका विकास नगर क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली थी. हेल्पलाइन टीम किशोरी को विकास नगर स्थित अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल किया गया. इस दौरान किशोरी ने बताया कि उसके साथ ट्रक ड्राइवर ने यौन शोषण किया है. इसके बाद किशोरी का देहरादून में पूरी तरह से मेडिकल कराने के बाद बालिका निकेतन केदारपुरम में रखा गया था.

किशोरी ने बताया था कि घटना से करीब 13 दिन पहले वह अपनी बुआ और सहेली के साथ कानपुर शादी में गई थी, जहां वह बिछड़ गई थी. काफी देर बाद उसे ट्रक ड्राइवर मिला, जिसने उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए ट्रक में बैठा दिया. बीच रास्ते में ट्रक ड्राइवर किशोरी को जंगल के बीच लेकर गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ड्राइवर ने करीब एक हफ्ते तक उसे अपने पास ट्रक में रखा. इस दौरान ड्राइवर ने कई बार पीड़िता का शारीरिक शोषण भी किया. इस बीच दोषी पीड़िता को अपने घर भी ले गया. घर पर दोषी की पत्नी भी थी. आखिर में घर छोड़ने के बाहने ड्राइवर पीड़िता को विकासनगर क्षेत्र में छोड़ गया. साथ ही पीड़िता को धमकी दी को यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा. इसके बाद आरोपी फरार हो गया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि किशोरी के परिजन ने विकासनगर कोतवाली में 15 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया और विकास नगर पुलिस ने अगले दिन आरोपी राहुल शर्मा निवासी विकास नगर को गिरफ्तार कर लिया, जो तब से जेल में है.

पुलिस ने जांच के बाद 17 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने अभियोजन का पक्ष सुनने के बाद आरोपी राहुल शर्मा को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

पढ़ें---

देहरादून: जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो की जज अर्चना सागर की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

जानकारी के मुताबिक 27 सितंबर 2020 को चाइल्ड हेल्पलाइन को 14 वर्षीय बालिका विकास नगर क्षेत्र में लावारिस हालत में मिली थी. हेल्पलाइन टीम किशोरी को विकास नगर स्थित अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल किया गया. इस दौरान किशोरी ने बताया कि उसके साथ ट्रक ड्राइवर ने यौन शोषण किया है. इसके बाद किशोरी का देहरादून में पूरी तरह से मेडिकल कराने के बाद बालिका निकेतन केदारपुरम में रखा गया था.

किशोरी ने बताया था कि घटना से करीब 13 दिन पहले वह अपनी बुआ और सहेली के साथ कानपुर शादी में गई थी, जहां वह बिछड़ गई थी. काफी देर बाद उसे ट्रक ड्राइवर मिला, जिसने उसे घर छोड़ने की बात कहते हुए ट्रक में बैठा दिया. बीच रास्ते में ट्रक ड्राइवर किशोरी को जंगल के बीच लेकर गया, जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि ड्राइवर ने करीब एक हफ्ते तक उसे अपने पास ट्रक में रखा. इस दौरान ड्राइवर ने कई बार पीड़िता का शारीरिक शोषण भी किया. इस बीच दोषी पीड़िता को अपने घर भी ले गया. घर पर दोषी की पत्नी भी थी. आखिर में घर छोड़ने के बाहने ड्राइवर पीड़िता को विकासनगर क्षेत्र में छोड़ गया. साथ ही पीड़िता को धमकी दी को यदि उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा. इसके बाद आरोपी फरार हो गया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि किशोरी के परिजन ने विकासनगर कोतवाली में 15 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया गया और विकास नगर पुलिस ने अगले दिन आरोपी राहुल शर्मा निवासी विकास नगर को गिरफ्तार कर लिया, जो तब से जेल में है.

पुलिस ने जांच के बाद 17 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने अभियोजन का पक्ष सुनने के बाद आरोपी राहुल शर्मा को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

पढ़ें---

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.