श्रावस्ती: शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे निर्दोष कुमार ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 45 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
विशेष लोक अभियोजक रोहित गुप्ता ने बताया, कि 15 जनवरी 2020 को मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित जाति की कक्षा नौ की छात्रा को मोहम्मदपुर गांव निवासी जैलूसन बहला फुसलाकर कर भाग ले गया. उन्होंने बताया, कि छात्रा के पिता की तहरीर पर मल्हीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर भेजा गया.
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विचारण के दौरान पीड़िता ने बताया, कि मैं कक्षा 9 तक पढ़ी हूं. जैलू जानता था कि गरीब हूं, इसलिए मुझे शादी के लिए बहलाता फुसलाता था. मुझे शादी का लालच देकर घटना वाले दिन सुबह चार बजे आरोपी बहला फुसला कर मुंबई भगा ले गया. मुंबई में जैलू ने कमरा लिया उसी दिन रात में जैलू ने मेरे साथ बलात्कार किया.
न्यायालय पर विचारण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट रोहित गुप्ता ने की. विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपी को दोष सिद्ध ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का निर्देश न्यायालय ने दिया है.
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