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नाबालिग के अपहरण के दोषी को 5 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड लगाया है.

Rudrapur POCSO Case
कोर्ट ने पॉक्सो के दोषी को सजा सुनाई (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 13, 2024, 7:18 AM IST

रुद्रपुर: बदनीयत से नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट द्वारा दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस दौरान विशेष लोक अभियोजन द्वारा कोर्ट के समक्ष 7 गवाह पेश किए गए.

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर थाने में 26 अगस्त 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी स्कूल पढ़ने गई थी, शाम को जब बेटी घर वापस नहीं लौटी तो उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया. बाद में जानकारी हुई कि प्रतापपुर थाना काशीपुर निवासी एक युवक बदनियति से उसका अपहरण कर ले गया है. कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जिसके विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुकदमा चला. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह पेश किया गए. न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने, धारा 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की तथा धारा, 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पचास हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाए.

हल्द्वानी में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

रुद्रपुर: बदनीयत से नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने पांच वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट द्वारा दोषी पर 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई. इस दौरान विशेष लोक अभियोजन द्वारा कोर्ट के समक्ष 7 गवाह पेश किए गए.

विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि काशीपुर थाने में 26 अगस्त 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी स्कूल पढ़ने गई थी, शाम को जब बेटी घर वापस नहीं लौटी तो उसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया. बाद में जानकारी हुई कि प्रतापपुर थाना काशीपुर निवासी एक युवक बदनियति से उसका अपहरण कर ले गया है. कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अगले ही दिन नाबालिग को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जिसके विरुद्ध पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की कोर्ट में मुकदमा चला. इस दौरान विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष 7 गवाह पेश किया गए. न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363 आईपीसी के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माने, धारा 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और तीस हजार रुपये जुर्माने की तथा धारा, 16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पचास हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाए.

हल्द्वानी में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को सजा: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.

पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

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