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चार साल की बच्ची से रेप के प्रयास का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 5 साल की सजा - Attempt to rape minor case

Attempt to rape minor case फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए युवक को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10000 रुपए का अर्थदंड लगाया है. बहरहाल दोषी को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 14, 2024, 4:21 PM IST

देहरादून: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जज पंकज तोमर की कोर्ट ने बीते बुधवार को 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सुनवाई की. इसी बीच कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई और 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. इस जुर्माने की राशि में से 8000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.

12 अगस्त 2021 को राजपुर थाने में दर्ज हुआ था केस: बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2021 को थाना राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी चार साल की बेटी बाथरूम में खुद को साफ कर रही थी, तभी पिता ने देखा कि उनकी बेटी के कपड़ों पर कुछ आपत्तिजनक लगा हुआ है. वहीं, जब पिता द्वारा इसके बारे में पूछा गया, तो बच्ची ने आपबीती बताई. पुलिस ने शिकायत मिलने के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने पूछताछ में कबूला था जुर्म: आरोपी युवक से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. घटना के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म या किसी प्रकार की चोट की बात सामने नहीं आई. इसके अलावा पुलिस ने मामले में एफएसएल से भी जांच कराई. उसके बाद थाना राजपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी.

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा: शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि अदालत में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 5 साल का कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया. उन्होंने कहा कि दोषी को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है.

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देहरादून: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जज पंकज तोमर की कोर्ट ने बीते बुधवार को 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में सुनवाई की. इसी बीच कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई और 10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया. इस जुर्माने की राशि में से 8000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे.

12 अगस्त 2021 को राजपुर थाने में दर्ज हुआ था केस: बता दें कि राजपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 12 अगस्त 2021 को थाना राजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी चार साल की बेटी बाथरूम में खुद को साफ कर रही थी, तभी पिता ने देखा कि उनकी बेटी के कपड़ों पर कुछ आपत्तिजनक लगा हुआ है. वहीं, जब पिता द्वारा इसके बारे में पूछा गया, तो बच्ची ने आपबीती बताई. पुलिस ने शिकायत मिलने के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने पूछताछ में कबूला था जुर्म: आरोपी युवक से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. घटना के बाद पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराया गया, जिसमें दुष्कर्म या किसी प्रकार की चोट की बात सामने नहीं आई. इसके अलावा पुलिस ने मामले में एफएसएल से भी जांच कराई. उसके बाद थाना राजपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी.

आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा: शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि अदालत में अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए. जिसके आधार पर आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 5 साल का कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया. उन्होंने कहा कि दोषी को न्यायालय से हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है.

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