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डोईवाला नाबालिग दुष्कर्म मामले में फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा, 60 हजार का अर्थदंड - DOIWALA MINOR RAPE CASE

16 जून 2022 में डोईवाला में दर्ज हुआ था मुकदमा, बिहार का रहने वाला है आरोपी

DOIWALA MINOR RAPE CASE
डोईवाला नाबालिग दुष्कर्म मामले में फैसला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 9, 2024, 7:49 PM IST

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने पर दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार थाना डोईवाला में 16 जून 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें बताया गया कि 16 वर्षीय एक किशोरी 11 जून 2022 की रात घर से गायब हो गई. किशोरी के परिजनों ने बिहार निवासी संजय बनवासी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया. मुकदमा दर्ज होने थाना डोईवाला पुलिस ने कुछ दिनो बाद किशोरी को बिहार से बरामद करते हुए आरोपी संजय बनवासी को अरेस्ट किया. किशोरी ने पुलिस को बताया कि संजय उनके घर के पास में ही किसी की गाड़ी चलाता था. वह उनकी गली में आता जाता रहता था. इस दौरान दोनों की जान पहचाना हो गई.

किशोरी के पास मोबाइल नहीं था. संजय ने बात करने के लिए पीड़िता को मोबाइल दिलाया. संजय ने 11 जून की रात किशोरी को फोन कर अपने साथ बिहार चलने के कहा. किशोरी ने मना कर दिया. जिसके बाद आरोपी ने बहला फुसलाकर किशोरी को जंगलात चौकी के पास बुलाया. वहां से बस में किशोरी को बैठाकर आरोपी सीतापुर उत्तर प्रदेश स्थित अपनी भाभी के घर ले गया. वहां आरोपी ने कई दिनों तक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. जब किशोरी ने शादी की बात कही तो उसने बताया वह शादीशुदा है. उसके बाद एक हफ्ते बाद संजय किशोरी को बिहार ले जाने लगा. इसी दौरान पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. जिसके बाद किशोरी का मेडिकल करवाया गया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए. गवाहों की सुनवाई के बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इनमें से 50 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जायेंगे.

पढे़ं- लालकुआं रेप केस में फंसे मुकेश बोरा के तीन 'मददगार' भाई, अब तक 8 के खिलाफ केस दर्ज

देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने पर दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार थाना डोईवाला में 16 जून 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ. जिसमें बताया गया कि 16 वर्षीय एक किशोरी 11 जून 2022 की रात घर से गायब हो गई. किशोरी के परिजनों ने बिहार निवासी संजय बनवासी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया. मुकदमा दर्ज होने थाना डोईवाला पुलिस ने कुछ दिनो बाद किशोरी को बिहार से बरामद करते हुए आरोपी संजय बनवासी को अरेस्ट किया. किशोरी ने पुलिस को बताया कि संजय उनके घर के पास में ही किसी की गाड़ी चलाता था. वह उनकी गली में आता जाता रहता था. इस दौरान दोनों की जान पहचाना हो गई.

किशोरी के पास मोबाइल नहीं था. संजय ने बात करने के लिए पीड़िता को मोबाइल दिलाया. संजय ने 11 जून की रात किशोरी को फोन कर अपने साथ बिहार चलने के कहा. किशोरी ने मना कर दिया. जिसके बाद आरोपी ने बहला फुसलाकर किशोरी को जंगलात चौकी के पास बुलाया. वहां से बस में किशोरी को बैठाकर आरोपी सीतापुर उत्तर प्रदेश स्थित अपनी भाभी के घर ले गया. वहां आरोपी ने कई दिनों तक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. जब किशोरी ने शादी की बात कही तो उसने बताया वह शादीशुदा है. उसके बाद एक हफ्ते बाद संजय किशोरी को बिहार ले जाने लगा. इसी दौरान पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. जिसके बाद किशोरी का मेडिकल करवाया गया.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया अभियोजन की ओर से इस मामले में कुल सात गवाह पेश किए गए. गवाहों की सुनवाई के बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. इनमें से 50 हजार रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जायेंगे.

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