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कक्षा सात में पढ़ने वाली छात्रा से रेप के दोषी को 20 साल की सजा

उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में 2017 में एक नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के साले ने घर में घुसकर छात्रा के साथ रेप किया था. इस मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व ₹20000 का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

rape accused in Unnao
rape accused in Unnao
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 21, 2024, 10:06 AM IST

Updated : Mar 21, 2024, 10:12 AM IST

उन्नाव: जिले के माखी थाना क्षेत्र में 2017 में एक नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के साले ने घर में घुसकर छात्रा के साथ मुंह पर तकिया रखकर रेप किया था. जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आज यानी गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

आपको बता दें कि जिले के मन की थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में 2 दिसंबर 2017 को दोपहर में एक महिला अपने बेटे को लेकर ड्रेसिंग कराने जोधा खेड़ा गई थी. जब महिला वापस आई तो महिला के घर का दरवाजा बंद था. जिसके बाद महिला ने घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलकर अंदर से प्रिंसू नाम का युवक घर से निकलकर भाग खड़ा हुआ. जिसके बाद जैसे ही महिला घर के अंदर गई तो देखा कि उसकी बेटी के मुंह पर तकिया रखा है और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हैं.

पुत्री बेहोशी हालत में थी

जिसके बाद महिला ने अपनी पुत्री को आवाज लगाई, लेकिन उसकी पुत्री बेहोशी हालत में थी. जब उसने अपनी पुत्री के मुंह पर पानी डाला तो वह होश में आई और अपने साथ हुई पूरी घटना अपनी मां को बताई. जिसके बाद पीड़िता की मां ने माखी थाने में जाकर प्रिंसू के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय भेज दिया था. जिसमें जिला कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

उन्नाव: जिले के माखी थाना क्षेत्र में 2017 में एक नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के साले ने घर में घुसकर छात्रा के साथ मुंह पर तकिया रखकर रेप किया था. जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आज यानी गुरुवार को न्यायालय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है.

आपको बता दें कि जिले के मन की थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में 2 दिसंबर 2017 को दोपहर में एक महिला अपने बेटे को लेकर ड्रेसिंग कराने जोधा खेड़ा गई थी. जब महिला वापस आई तो महिला के घर का दरवाजा बंद था. जिसके बाद महिला ने घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलकर अंदर से प्रिंसू नाम का युवक घर से निकलकर भाग खड़ा हुआ. जिसके बाद जैसे ही महिला घर के अंदर गई तो देखा कि उसकी बेटी के मुंह पर तकिया रखा है और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हैं.

पुत्री बेहोशी हालत में थी

जिसके बाद महिला ने अपनी पुत्री को आवाज लगाई, लेकिन उसकी पुत्री बेहोशी हालत में थी. जब उसने अपनी पुत्री के मुंह पर पानी डाला तो वह होश में आई और अपने साथ हुई पूरी घटना अपनी मां को बताई. जिसके बाद पीड़िता की मां ने माखी थाने में जाकर प्रिंसू के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर न्यायालय भेज दिया था. जिसमें जिला कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा व 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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Last Updated : Mar 21, 2024, 10:12 AM IST
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