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छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले दो अभियुक्तों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा - bahraich session court order - BAHRAICH SESSION COURT ORDER

बहराइच में नाबालिग छात्रा पर एसिड फेंकने वाले दो अभियुक्तों को सेशंस कोर्ट (BAHRAICH SESSION COURT ORDER) ने 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बहराइच सेशन कोर्ट का आदेश.
बहराइच सेशन कोर्ट का आदेश. (Photo Credit-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2024, 3:11 PM IST

बहराइच: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नाबालिग बालिका पर एसिड फेंकने में दोषी पाए जाने पर नगर क्षेत्र के निवासी दो अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अदालत ने अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते 21 दिसंबर 2020 की शाम करीब सवा पांच बजे शहर के मोहल्ला चांदपुरा स्थित एक कोचिंग से पढ़कर 17 वर्षीय छात्रा अपने घर जा रही थी. इसी दौरान दुलदुल हाउस के पास शहर के मोहल्ला काजीपुरा निवासी ऐहतशाम उर्फ सद्दाम और थाना दरगाह शरीफ के गुल्लावीर काॅलोनी निवासी सुहेल उर्फ पीके बाबा ने नाबालिग छात्रा पर एसिड फेंक दिया. वारदात के संबंध में छात्रा के पिता ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी.

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी. विवेचना अधिकारी योगेंद्र कुमार ने वारदात का नजरी नक्शा तैयार कर आरोप पत्र 19 मार्च 2021 को सक्षम न्यायालय में दाखिल किया था. आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने मुकदमे में 19 अगस्त 2021 से एक मार्च 2024 तक साक्ष्यों का परीक्षण कर घटना में अभियुक्तगणों को दोषी करार देते हुए 17 मई 2024 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार को कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्तगणों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने की स्थित में दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते 21 दिसंबर 2020 की शाम करीब सवा पांच बजे शहर के मोहल्ला चांदपुरा स्थित एक कोचिंग से पढ़कर 17 वर्षीय छात्रा अपने घर जा रही थी. इसी दौरान दुलदुल हाउस के पास शहर के मोहल्ला काजीपुरा निवासी ऐहतशाम उर्फ सद्दाम और थाना दरगाह शरीफ के गुल्लावीर काॅलोनी निवासी सुहेल उर्फ पीके बाबा ने नाबालिग छात्रा पर एसिड फेंक दिया. वारदात के संबंध में छात्रा के पिता ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी.

शासकीय अधिवक्ता के अनुसार तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी. विवेचना अधिकारी योगेंद्र कुमार ने वारदात का नजरी नक्शा तैयार कर आरोप पत्र 19 मार्च 2021 को सक्षम न्यायालय में दाखिल किया था. आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने मुकदमे में 19 अगस्त 2021 से एक मार्च 2024 तक साक्ष्यों का परीक्षण कर घटना में अभियुक्तगणों को दोषी करार देते हुए 17 मई 2024 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था.

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह के मुताबिक मंगलवार को कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्तगणों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने की स्थित में दो-दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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