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NIA के छापे में बाधा डालने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप तय, जानें क्या है पूरा मामला - Charges Framed on Amanatullah Khan

Charges Framed on Amanatullah Khan: आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट ने एनआईए के छापे में बाधा डालने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला..

आप विधायक अमानतुल्लाह खान
आप विधायक अमानतुल्लाह खान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 3, 2024, 2:26 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर इलाके में 2020 में एनआईए के छापे के दौरान बाधा डालने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 189, 353, और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

दरअसल एनआईए के डीसीपी ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में कहा था कि अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली. जब एनआईए की टीम छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची और चैरिटी अलायंस के परिसर से बाहर जाने लगी तो अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने एनआईए की टीम को जबरन रोका और बहस करने लगे.

यह भी पढ़ें- पेट्रोल पंप पर मारपीट मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

दरअसल अमानतुल्लाह खान पर 2022 में बुल्डोजर की कार्रवाई रुकवाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान समेत 33 अन्य आरोपियों ने लोकसेवकों पर पत्थर बरसाए और हिंसा को अंजाम किया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मियों समेत दूसरे लोकसेवक घायल हो गए और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 20 जनवरी, 2023 को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय किया था. बाद में इस आदेश को अमानतुल्लाह खान ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद सेशंस कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए अमानतुल्लाह खान को बरी कर दिया था. बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में भी राऊज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है.

यह भी पढ़ें- गाजीपुर नाले में मां-बेटे की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर इलाके में 2020 में एनआईए के छापे के दौरान बाधा डालने के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 189, 353, और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

दरअसल एनआईए के डीसीपी ने दिल्ली पुलिस को अपनी शिकायत में कहा था कि अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली. जब एनआईए की टीम छापेमारी के लिए मौके पर पहुंची और चैरिटी अलायंस के परिसर से बाहर जाने लगी तो अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने एनआईए की टीम को जबरन रोका और बहस करने लगे.

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दरअसल अमानतुल्लाह खान पर 2022 में बुल्डोजर की कार्रवाई रुकवाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया गया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान समेत 33 अन्य आरोपियों ने लोकसेवकों पर पत्थर बरसाए और हिंसा को अंजाम किया. इस घटना में तीन पुलिसकर्मियों समेत दूसरे लोकसेवक घायल हो गए और सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 20 जनवरी, 2023 को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोप तय किया था. बाद में इस आदेश को अमानतुल्लाह खान ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद सेशंस कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त करते हुए अमानतुल्लाह खान को बरी कर दिया था. बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में गड़बड़ियों के मामले में भी राऊज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है.

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