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लोदीपुर नरसंहार में आज आएगा फैसला, 3 साल पहले गोली मारकर 5 लोगों की हुई थी हत्या

लोदीपुर नरसंहार मामले में नालंदा कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है. तीन साल पहले इसी नरसंहार में 5 लोगों की हत्या कर दी गयी थी.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 21, 2024, 10:18 AM IST

नालंदाः तीन साल पहले बिहार के नालंदा में नरसंहार हुआ था. जमीन विवाद में बंदूक गरजी थी. 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के तीन साल बाद नालंदा कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है. सोमवार को 15 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाएगी. 17 सितंबर को इन 15 को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में 8 अक्टूबर को ही फैसला होना था लेकिन कोर्ट इसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया था.

एक महिला पर दोषः लोदीपुर नरसंहार में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल है. जबकि दो नाबालिग आरोपियों की सुनवाई किशोर न्याय परिषद व बाल न्यायालय में चल रही है. शुक्रवार स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपितों को हत्या समेत जानलेवा हमला व अन्य धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम में दोषी करार दिया था.

इन लोगों का होगा फैसलाः दोषियों में भोला यादव, रामकुमार यादव, विनय यादव, लल्लू यादव, गुड्डी यादव, छोटी यादव, नीतीश यादव, इंदु यादव, महेंद्र यादव व चिंता देवी छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के निवासी हैं. जबकि, कृष्ण यादव, विनोद यादव व श्यामदेव यादव करमू बिगहा गांव के रहने वाले हैं. दोषी अवधेश यादव मालीसांढ़ गांव का निवासी है.

2010 से जमीन विवाद चल रहा थाः मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैसर इमाम व सूचक कृष्णदेव प्रसाद की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने सभी 25 लोगों की गवाही कराई थी. आरोपियों ने भी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 लोगों की कोर्ट में गवाही करायी थी. सूचक कृष्णदेव प्रसाद के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक व आरोपितों के बीच वर्ष 2010 से जमीन विवाद चल रहा था.

जबरन खेत जोतने लगा थाः इस संबंध में एक टाइटल सूट मुकदमा न्यायालय में लंबित है. 50 बीघा जमीन विवाद को लेकर उपजे तनाव में 4 अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में आरोपी ट्रैक्टर लेकर विवादित खेत पर कब्जा करने की नियत से पहुंचा था. हथियार से लैस होकर खेत की जुताई कर रहा था.

अंधाधुंध फायरिंग में 5 की मौतः कृष्णदेव प्रसाद के द्वारा कोर्ट में दर्ज मुकदमे का हवाला देकर फैसला आने तक जुताई नहीं करने की बात कही. इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और खूब कहासुनी हुई थी. बताया जाता है कि दोषी चिंता देवी के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी. इस घटना में धीरेंद्र यादव, यद्दु यादव, महेश यादव, पिंटू यादव व सिब्बल यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी. बिंदा उर्फ वीरेंद्र कुमार, मंटू उर्फ अतुल, मिठू यादव व परशुराम यादव जख्मी हो गए थे.

"2010 से दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा था. विवादित जमीन को लेकर 4 अगस्त 2021 आरोपियों ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई शुरू की. विवाद आगे बढ़ा और आरोपित चिंता देवी के आदेश पर अंधाधुंध गोली चला दी गई. 5 लोगों की मौत हो गई थी. इसी मामले में आज सुनवाई की जाएगी." -कमलेश कुमार, वकील

नालंदाः तीन साल पहले बिहार के नालंदा में नरसंहार हुआ था. जमीन विवाद में बंदूक गरजी थी. 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के तीन साल बाद नालंदा कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है. सोमवार को 15 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाएगी. 17 सितंबर को इन 15 को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में 8 अक्टूबर को ही फैसला होना था लेकिन कोर्ट इसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दिया था.

एक महिला पर दोषः लोदीपुर नरसंहार में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल है. जबकि दो नाबालिग आरोपियों की सुनवाई किशोर न्याय परिषद व बाल न्यायालय में चल रही है. शुक्रवार स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपितों को हत्या समेत जानलेवा हमला व अन्य धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम में दोषी करार दिया था.

इन लोगों का होगा फैसलाः दोषियों में भोला यादव, रामकुमार यादव, विनय यादव, लल्लू यादव, गुड्डी यादव, छोटी यादव, नीतीश यादव, इंदु यादव, महेंद्र यादव व चिंता देवी छबिलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव के निवासी हैं. जबकि, कृष्ण यादव, विनोद यादव व श्यामदेव यादव करमू बिगहा गांव के रहने वाले हैं. दोषी अवधेश यादव मालीसांढ़ गांव का निवासी है.

2010 से जमीन विवाद चल रहा थाः मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैसर इमाम व सूचक कृष्णदेव प्रसाद की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने सभी 25 लोगों की गवाही कराई थी. आरोपियों ने भी बेगुनाही साबित करने के लिए 4 लोगों की कोर्ट में गवाही करायी थी. सूचक कृष्णदेव प्रसाद के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि मृतक व आरोपितों के बीच वर्ष 2010 से जमीन विवाद चल रहा था.

जबरन खेत जोतने लगा थाः इस संबंध में एक टाइटल सूट मुकदमा न्यायालय में लंबित है. 50 बीघा जमीन विवाद को लेकर उपजे तनाव में 4 अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में आरोपी ट्रैक्टर लेकर विवादित खेत पर कब्जा करने की नियत से पहुंचा था. हथियार से लैस होकर खेत की जुताई कर रहा था.

अंधाधुंध फायरिंग में 5 की मौतः कृष्णदेव प्रसाद के द्वारा कोर्ट में दर्ज मुकदमे का हवाला देकर फैसला आने तक जुताई नहीं करने की बात कही. इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और खूब कहासुनी हुई थी. बताया जाता है कि दोषी चिंता देवी के आदेश पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी थी. इस घटना में धीरेंद्र यादव, यद्दु यादव, महेश यादव, पिंटू यादव व सिब्बल यादव की गोली लगने से मौत हो गई थी. बिंदा उर्फ वीरेंद्र कुमार, मंटू उर्फ अतुल, मिठू यादव व परशुराम यादव जख्मी हो गए थे.

"2010 से दो पक्षों के बीच जमीन विवाद चल रहा था. विवादित जमीन को लेकर 4 अगस्त 2021 आरोपियों ने ट्रैक्टर से खेत की जुताई शुरू की. विवाद आगे बढ़ा और आरोपित चिंता देवी के आदेश पर अंधाधुंध गोली चला दी गई. 5 लोगों की मौत हो गई थी. इसी मामले में आज सुनवाई की जाएगी." -कमलेश कुमार, वकील

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