रुद्रपुर: साल 2022 विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं मामले में रुद्रपुर कोर्ट ने सभी आरोपियों को साक्ष्यों के आधार पर दोषमुक्त कर दिया है. जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली है.
गौर हो कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे में रुद्रपुर कोर्ट ने विधायक शिव अरोड़ा सहित दस भाजपा नेताओं को बरी कर दिया है. दरअसल, साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा का कलेक्ट्रेट में नामांकन था. आरोप था कि 28 जनवरी को नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा और उनके साथ आए भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, सुरेश परिहार, तत्कालीन मेयर रामपाल सिंह, हरीश भट्ट, भारत भूषण, राजकुमार साहा, गुरमीत सिंह, के के दास, विवेक सक्सेना आदि द्वारा नामांकन के दौरान कोविड गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया.
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तत्कालीन एसएसपी बरिंदर जीत के निर्देश के बाद थाना पंतनगर में 10 भाजपा नेताओं के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 127 एवं आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने 6 मार्च 2022 को आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई. सभी आरोपियों पर 21 सितम्बर 2023 को आरोप तय हुए. अभियोजन ने मामले में छह गवाह पेश किए, ये सभी गवाह पुलिस के थे. मामले में 21 फरवरी 2024 को सभी आरोपियों के बयान हुए. शुक्रवार को माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहमद यूसुफ की अदालत में सुनवाई हुई. साक्ष्यों के अभाव में माननीय न्यायाधीश ने वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा समेत सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार देकर बरी कर दिया.