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नामांकन पत्र में नहीं दी सही जानकारी, कांग्रेस विधायक को गवाहों की सूची पेश करने की अंतिम मोहलत - JABALPUR HIGH COURT

भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को पराजित भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

BHOPAL CONGRESS MLA ARIF MASOOD
भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 18, 2025, 8:04 AM IST

जबलपुर: हाईकोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में उन्हें गवाहों की सूची पेश करने की अंतिम मोहलत दी है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की है.

हाईकोर्ट विधायक के लोन संबंधित दस्तावेजों की कर रही है जांच

उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि एसबीआई अशोक नगर शाखा से आरिफ मसूद और उनकी पत्नी के नाम लोन है. जिसका उल्लेख उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं किया. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाईकोर्ट लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है.

हाईकोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही तथा प्रतिपरीक्षण के लिए तलब किया गया था. बैंक मैनेजर ने हाईकोर्ट को बताया कि आरिफ मसूद तथा उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से एक गिरोह ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत कराए थे. जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. बैंक मैनेजर ने अपने बयान में कहा था कि आरिफ मसूद तथा उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि बैंक रिकॉर्ड में नहीं है और खाते को एनपीए कर दिया गया है.

विधायक की ओर से चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किये जाने का किया गया था आवेदन

बैंक मैनेजर ने बताया कि उन्हें भ्रमित कर उनसे रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर कराए गए थे. बैंक ने अधिकृत तौर पर कांग्रेस विधायक तथा उनकी पत्नी को रिकवरी लेटर जारी नहीं किया है. आवेदक विधायक की ओर से चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किये जाने का आवेदन पेश किया गया था. एकलपीठ ने आवेदन को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेज फर्जी व कूटरचित नहीं है. दस्तावेजों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा की जाएगी.

मामले की पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने आरिफ मसूद को गवाहों की नई सूची पेश करने के निर्देश दिए थे. मामले में शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों की सूची पेश करने उन्हें अंतिम मोहलत दी है.

जबलपुर: हाईकोर्ट ने भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में उन्हें गवाहों की सूची पेश करने की अंतिम मोहलत दी है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को निर्धारित की है.

हाईकोर्ट विधायक के लोन संबंधित दस्तावेजों की कर रही है जांच

उल्लेखनीय है कि भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए भाजपा प्रत्याशी ध्रुव नारायण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि एसबीआई अशोक नगर शाखा से आरिफ मसूद और उनकी पत्नी के नाम लोन है. जिसका उल्लेख उन्होंने अपने नामांकन पत्र में नहीं किया. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाईकोर्ट लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है.

हाईकोर्ट ने तत्कालीन बैंक मैनेजर को गवाही तथा प्रतिपरीक्षण के लिए तलब किया गया था. बैंक मैनेजर ने हाईकोर्ट को बताया कि आरिफ मसूद तथा उनकी पत्नी सहित 40 खाताधारकों के नाम पर बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से एक गिरोह ने धोखाधड़ी से लोन स्वीकृत कराए थे. जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. बैंक मैनेजर ने अपने बयान में कहा था कि आरिफ मसूद तथा उनकी पत्नी के नाम पर लोन की प्रविष्टि बैंक रिकॉर्ड में नहीं है और खाते को एनपीए कर दिया गया है.

विधायक की ओर से चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किये जाने का किया गया था आवेदन

बैंक मैनेजर ने बताया कि उन्हें भ्रमित कर उनसे रिकवरी लेटर पर हस्ताक्षर कराए गए थे. बैंक ने अधिकृत तौर पर कांग्रेस विधायक तथा उनकी पत्नी को रिकवरी लेटर जारी नहीं किया है. आवेदक विधायक की ओर से चुनाव याचिका पर सुनवाई बंद किये जाने का आवेदन पेश किया गया था. एकलपीठ ने आवेदन को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेज फर्जी व कूटरचित नहीं है. दस्तावेजों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा की जाएगी.

मामले की पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने आरिफ मसूद को गवाहों की नई सूची पेश करने के निर्देश दिए थे. मामले में शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों की सूची पेश करने उन्हें अंतिम मोहलत दी है.

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