जयपुर: जिले के पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त इन्द्रजीत उर्फ बिल्लू को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पीड़िता को ढाई लाख रुपए का मुआवजा भी देने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने यह अपराध न केवल पीड़िता, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 15 दिसंबर, 2020 को कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसका पति ट्रक चलाने का काम करता है. उसके साथ दूसरा चालक बिल्लू भी रहता है. एक दिन पहले बिल्लू उसके घर आया और उसके पति को शराब पीने के लिए कहा. इस पर उसका पति शराब खरीदने बाजार चला गया. वहीं वह स्वयं भी किसी काम से पड़ोस में चली गई. जब वह थोड़ी देर बाद वापस लौटी, तो बिल्लू उसकी 12 साल की बेटी से ज्यादती कर रहा था.
पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा - Ajmer POCSO court
इस पर उसने बिल्लू की पिटाई की, तो वह वहां से भाग गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयानों में घटना को दोहराया, जबकि अभियुक्त ने कहा कि वह पीड़िता के पिता से रुपए मांगता था. इसके चलते उसे मामले में फंसाया गया है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.