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ग्राहक को डिफेक्टिव मोबाइल फोन बेचा, एप्पल इंडिया व विक्रेता पर लगाया हर्जाना - Penalty on defective mobile phone

जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-प्रथम ने ग्राहक को मैन्यूफैक्चिंग डिफेक्ट वाला मोबाइल फोन बेचने के मामले में विक्रेता पर 7500 रुपए हर्जाना लगाया है. इसके साथ परिवादी को मोबाइल फोन की कीमत ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है.

एप्पल इंडिया व विक्रेता पर लगाया हर्जाना
एप्पल इंडिया व विक्रेता पर लगाया हर्जाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2024, 10:35 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने करीब 9 साल पहले ग्राहक को मैन्यूफैक्चिंग डिफेक्ट वाला मोबाइल फोन बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए एप्पल इंडिया कंपनी व विक्रेता मै. हैलो ब्रदर्स कम्युनिकेशन पर 7500 रुपए हर्जाना लगाया है.

वहीं, निर्देश दिया है कि वे परिवादी को मोबाइल फोन की कीमत 62 हजार रुपए एक जून 2017 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दें. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्या नीलम शर्मा ने यह आदेश मालवीय नगर निवासी पार्थ लक्ष्मण गौड़ के परिवाद पर दिया. परिवाद में कहा कि उसने विपक्षी विक्रेता से 16 अक्टूबर 2015 को 62 हजार रुपए देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर का मोबाइल फोन खरीदा. फोन पर एक साल की वारंटी थी, लेकिन मोबाइल सेट में मैन्युफैक्चिंग डिफेक्ट था और वारंटी के दौरान ही वह खराब हो गया.

इसे भी पढ़ें-सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर को उपभोक्ता आयोग से मिली सशर्त जमानत - Bail To Regional Manager

अधिकृत सर्विस सेंटर पर मोबाइल दिखाने पर सही करने और ठीक नहीं होने पर मोबाइल पर बदलने की बात कही, लेकिन माेाबाइल सही नहीं हुआ और ना ही कोई उचित जवाब ही दिया. बाद में परिवादी ने 15 मार्च, 2017 को विधिक नोटिस रजिस्टर्ड एडी भी प्रेषित किया गया, लेकिन विक्रेता ने कोई जवाब नहीं दिया. कंपनी ने भी शिकायतों का कोई जवाब नहीं दिया. विपक्षी के इस सेवादोष को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए खराब मोबाइल फोन को वापस लेने व मानसिक परेशानी के लिए हर्जा-खर्चा दिलवाए जाने का आग्रह किया.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने करीब 9 साल पहले ग्राहक को मैन्यूफैक्चिंग डिफेक्ट वाला मोबाइल फोन बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए एप्पल इंडिया कंपनी व विक्रेता मै. हैलो ब्रदर्स कम्युनिकेशन पर 7500 रुपए हर्जाना लगाया है.

वहीं, निर्देश दिया है कि वे परिवादी को मोबाइल फोन की कीमत 62 हजार रुपए एक जून 2017 से अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दें. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव व सदस्या नीलम शर्मा ने यह आदेश मालवीय नगर निवासी पार्थ लक्ष्मण गौड़ के परिवाद पर दिया. परिवाद में कहा कि उसने विपक्षी विक्रेता से 16 अक्टूबर 2015 को 62 हजार रुपए देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर का मोबाइल फोन खरीदा. फोन पर एक साल की वारंटी थी, लेकिन मोबाइल सेट में मैन्युफैक्चिंग डिफेक्ट था और वारंटी के दौरान ही वह खराब हो गया.

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अधिकृत सर्विस सेंटर पर मोबाइल दिखाने पर सही करने और ठीक नहीं होने पर मोबाइल पर बदलने की बात कही, लेकिन माेाबाइल सही नहीं हुआ और ना ही कोई उचित जवाब ही दिया. बाद में परिवादी ने 15 मार्च, 2017 को विधिक नोटिस रजिस्टर्ड एडी भी प्रेषित किया गया, लेकिन विक्रेता ने कोई जवाब नहीं दिया. कंपनी ने भी शिकायतों का कोई जवाब नहीं दिया. विपक्षी के इस सेवादोष को परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए खराब मोबाइल फोन को वापस लेने व मानसिक परेशानी के लिए हर्जा-खर्चा दिलवाए जाने का आग्रह किया.

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