ETV Bharat / state

एमपी में इस उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग बैन, 40 हजार से अधिक कोचिंग संस्थानों पर लटक सकता है ताला - Coaching Ban For Children In MP - COACHING BAN FOR CHILDREN IN MP

मध्यप्रदेश में अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी. उच्च शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए कम उम्र के बच्चों पर कोचिंग के लिए बैन लगा दिया है. कोचिंग संस्थान ना तो अब मनमर्जी से फीस वसूल सकेंगे और ना ही मनमर्जी कर सकेंगे. कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य किया गया है.

Coaching Ban For Children In MP
एमपी में इस उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग बैन
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Apr 28, 2024, 8:36 PM IST

भोपाल। केंद्र सरकार के आदेश के बाद मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने पर बैन लगा दिया है, साथ ही ऐसे कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा है जो बिना पंजीयन संचालित किए जा रहे हैं. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश से प्रदेश के 40 हजार से अधिक कोचिंग संस्थानों पर ताले लग सकते हैं.

कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगी रोक

कई कोचिंग संस्थान फीस वसूलने को लेकर मनमर्जी करते हैं. ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह आदेश कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर भी है, यानि अब कोचिंग संचालक छात्रों से मनमर्जी फीस नहीं वसूल कर सकेंगे. ऐसा करने पर उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. मध्यप्रदेश सरकार अब कोचिंग संस्थानों के लिए नए सिरे से गाडलाइन जारी करेगी.

काेचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में डालते हुए गली-मोहल्लों और नुक्कड़ पर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर खोलना संभव नहीं होगा. संस्थान में आग और भूकंप जैसी आपदाओं से बचने का पूरा इंतजाम करना होगा. यही नहीं, ग्रेजुएट से कम पढ़ा लिखा कोई भी शख्स ट्यूशन नहीं दे सकेगा. उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. छात्रों को परीक्षा में पास कराने की 100 फीसदी गारंटी जैसा कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं चलेगा.

ये भी पढ़ें:

कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश : 16 साल से कम उम्र के छात्रों को न करें दाखिल, पढ़ें गाइडलाइन

देश के कोचिंग इंस्टिट्यूट पर इंदौर HC की नकेल, 50 से ज्यादा छात्रों के एडमिशन पर कराना होगा पंजीयन

इंदौर में कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में 10 साल के बच्चे से मां के सामने मारपीट

इंदौर में कोचिंग टीचर ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बीच में कोर्स छोड़ने पर रिफंड होगी फीस

उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के तहत कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. किसी छात्र के पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा कोचिंग संस्थान को वापस करना होगा. रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी. कोचिंग सेंटर के लिए पर्याप्त जगह के साथ वहां आग और भूकंप जैसे खतरों से बचने का पूरा इंतजाम होना चाहिए.

भोपाल। केंद्र सरकार के आदेश के बाद मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग पढ़ाने पर बैन लगा दिया है, साथ ही ऐसे कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा है जो बिना पंजीयन संचालित किए जा रहे हैं. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश से प्रदेश के 40 हजार से अधिक कोचिंग संस्थानों पर ताले लग सकते हैं.

कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगेगी रोक

कई कोचिंग संस्थान फीस वसूलने को लेकर मनमर्जी करते हैं. ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी यह आदेश कोचिंग संस्थानों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर भी है, यानि अब कोचिंग संचालक छात्रों से मनमर्जी फीस नहीं वसूल कर सकेंगे. ऐसा करने पर उन्हें जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है. मध्यप्रदेश सरकार अब कोचिंग संस्थानों के लिए नए सिरे से गाडलाइन जारी करेगी.

काेचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

अब कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और इससे छात्रों की सुरक्षा खतरे में डालते हुए गली-मोहल्लों और नुक्कड़ पर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर खोलना संभव नहीं होगा. संस्थान में आग और भूकंप जैसी आपदाओं से बचने का पूरा इंतजाम करना होगा. यही नहीं, ग्रेजुएट से कम पढ़ा लिखा कोई भी शख्स ट्यूशन नहीं दे सकेगा. उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. छात्रों को परीक्षा में पास कराने की 100 फीसदी गारंटी जैसा कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं चलेगा.

ये भी पढ़ें:

कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश : 16 साल से कम उम्र के छात्रों को न करें दाखिल, पढ़ें गाइडलाइन

देश के कोचिंग इंस्टिट्यूट पर इंदौर HC की नकेल, 50 से ज्यादा छात्रों के एडमिशन पर कराना होगा पंजीयन

इंदौर में कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में 10 साल के बच्चे से मां के सामने मारपीट

इंदौर में कोचिंग टीचर ने छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

बीच में कोर्स छोड़ने पर रिफंड होगी फीस

उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के तहत कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी. किसी छात्र के पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा कोचिंग संस्थान को वापस करना होगा. रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी. कोचिंग सेंटर के लिए पर्याप्त जगह के साथ वहां आग और भूकंप जैसे खतरों से बचने का पूरा इंतजाम होना चाहिए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.