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दिल्ली में 23 और दुकानों को 24 घंटे खोलने की मिली मंजूरी, आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

Approval to open 23 shops 24 hour in Delhi: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली के अंदर 23 और दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है. सरकार की इस पहल से दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 19, 2024, 10:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार 19 फरवरी को दिल्ली के अंदर 23 और दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है. सरकार की इस पहल से दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने के लिए दिल्ली के श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल, रिटेल ट्रेड या बिजनेस कटेगरी के हैं.

सरकार इन पर कड़ी निगरानी रखेगी. दिल्ली शॉप एस्टीब्लिशमेंट एक्ट 1954 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब इसकी अंतिम मंजूरी देने के लिए एलजी के पास फाइल भेजी गई है. जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनको दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.

गर्मियों के दिनों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी. दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा. इसका उल्लंघन करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं. अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय तय हो सकता है.

दिल्ली शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 के तहत दिल्ली के श्रम विभाग के पास 24 घंटे दुकानों का संचालन करने के इच्छुक 33 लोगों ने आवेदन किया था. श्रम विभाग द्वारा इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई. इसमें से 23 आवेदन पत्र सभी मानक पूरे करते पाए गए और उनको स्वीकृति दे दी गई है. जबकि, शेष 10 आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया अभी चल रही है.

इन इलाकों में 24 घंटे दुकानें खोलने की मिली अनुमति: दिल्ली सरकार ने जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है, उनमें कई काटेगरी की दुकानें हैं. मसलन, मेहरौली में होटल एवं रेस्टोरेंट, मालवीय नगर में टेली कम्युनिकेशन, नजफगढ़ में ग्रॉसरी शॉप, मुंडका में लॉजिस्टिक एंड कूरियर, एसडीए मार्केट में रेस्टोरेंट, जीके-2 में स्वीट्स शॉप, पीतमपुरा में आईटी, पुस्ता रोड नई दिल्ली में रेस्टोरेंट, मधु विहार में स्टोर मैनेजमेंट.

वहीं, पश्चिम विहार में स्टोर मैनेजमेंट सर्विस, कमला नगर में स्टोर मैंनेजमेंट सर्विस, मॉडल टाउन दो में रिटेल ट्रेड, तिलक नगर, ग्रेटर कैलाश, कीर्ति नगर, बादली, हौज खास, पीतमपुर में स्टोर मैनेजमेंट सर्विस, मोहन कॉरपोरेटिव में कमर्शियल, पश्चिम विहार में रेडिमेड गारमेंट की रिटेल शॉप समेत अन्य जगहों पर 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार 19 फरवरी को दिल्ली के अंदर 23 और दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है. सरकार की इस पहल से दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इन प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने के लिए दिल्ली के श्रम विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान कमर्शियल, रिटेल ट्रेड या बिजनेस कटेगरी के हैं.

सरकार इन पर कड़ी निगरानी रखेगी. दिल्ली शॉप एस्टीब्लिशमेंट एक्ट 1954 के प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब इसकी अंतिम मंजूरी देने के लिए एलजी के पास फाइल भेजी गई है. जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, उनको दिल्ली शॉप एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 की धारा 14, 15 व 16 के प्रावधानों और नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है.

गर्मियों के दिनों में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के बीच किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी. दुकानों को निर्धारित समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा. इसका उल्लंघन करने पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा सकते हैं. अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. अलग-अलग इलाकों में दुकानों को खोलने या बंद रखने का अलग-अलग समय तय हो सकता है.

दिल्ली शॉप एंड एस्टिब्लिशमेंट्स एक्ट 1954 के तहत दिल्ली के श्रम विभाग के पास 24 घंटे दुकानों का संचालन करने के इच्छुक 33 लोगों ने आवेदन किया था. श्रम विभाग द्वारा इन आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की गई. इसमें से 23 आवेदन पत्र सभी मानक पूरे करते पाए गए और उनको स्वीकृति दे दी गई है. जबकि, शेष 10 आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया अभी चल रही है.

इन इलाकों में 24 घंटे दुकानें खोलने की मिली अनुमति: दिल्ली सरकार ने जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है, उनमें कई काटेगरी की दुकानें हैं. मसलन, मेहरौली में होटल एवं रेस्टोरेंट, मालवीय नगर में टेली कम्युनिकेशन, नजफगढ़ में ग्रॉसरी शॉप, मुंडका में लॉजिस्टिक एंड कूरियर, एसडीए मार्केट में रेस्टोरेंट, जीके-2 में स्वीट्स शॉप, पीतमपुरा में आईटी, पुस्ता रोड नई दिल्ली में रेस्टोरेंट, मधु विहार में स्टोर मैनेजमेंट.

वहीं, पश्चिम विहार में स्टोर मैनेजमेंट सर्विस, कमला नगर में स्टोर मैंनेजमेंट सर्विस, मॉडल टाउन दो में रिटेल ट्रेड, तिलक नगर, ग्रेटर कैलाश, कीर्ति नगर, बादली, हौज खास, पीतमपुर में स्टोर मैनेजमेंट सर्विस, मोहन कॉरपोरेटिव में कमर्शियल, पश्चिम विहार में रेडिमेड गारमेंट की रिटेल शॉप समेत अन्य जगहों पर 24 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है.

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