जयपुर. राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियम और संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजपत्रित सेवा नियम 2024 और कर्मचारी चयन बोर्ड मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2024 का अनुमोदन किया है. साथ ही सामान्य पात्रता परीक्षा नियम 2022 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दी है. दरअसल, चयन बोर्ड के गठित होने के साथ ही पिछले 10 वर्षों में बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी संवर्ग के लिए सेवा नियम नहीं बनाए गए थे. इससे पदों की स्वीकृति, भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता और वेतन भत्तों के निर्धारण के कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे थे.
ऐसे में अब सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (राजपत्रित) सेवा नियम, 2024 और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2024 का अनुमोदन किया है. साथ ही राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाएं (सामान्य पात्रता परीक्षा) नियम 2022 में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री के इस फैसले से बोर्ड के सेवा नियमों के निर्धारण की राह खुलने के साथ ही बोर्ड के कार्मिक संवर्ग के चयन में सुगमता आएगी. यही नहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के सशक्त एवं स्वतंत्र होने से पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी.
शैक्षणिक योग्यता नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों के वाहन चालकों के पदनाम में एकरूपता लाते हुए शैक्षणिक योग्यता के सेवा नियमों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इस संबंध में वाहन चालक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अपग्रेड करते हुए सैकेण्डरी या समकक्ष किए जाने का फैसला लिया गया है. इस फैसले से भविष्य में वाहन चालकों की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट का आयोजन किया जा सकेगा. इससे सुगम और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुशल वाहन चालकों का चयन किया जा सकेगा.