रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर ने जमानत याचिका लगाई थी. ढेबर की याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जमानत याचिका को लेकर दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आखिरकार जमानत याचिका को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया. पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी और अरविंद सिंह को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था. 16 मई तक तीनों आरोपी जेल में रहेंगे. वहीं, आईएएस अनिल टुटेजा को भी शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने अनिल टुटेजा को 2 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेजा है.
ईडी ने 205 करोड़ की संपत्ति की जब्त: दरअसल, छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. वहीं, ईओडब्ल्यू की टीम भी लगातार आबकारी मामले में शराब कारोबारी और घोटाले से जुड़े लोगों को नोटिस भी जारी कर पूछताछ के लिए बुला रही है. इस बीच छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए के हुए शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने 205 करोड़ की संपत्ति जब्त की है.
चल और अचल संपत्ति की गई जब्त: ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, नवीन केडिया, आशीष, सौरभ केडिया सहित अन्य आरोपियों की लगभग 205 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कुर्क किया है. 205 करोड़ रुपए की लगभग 179 संपत्ति अटैच की है. जब्त की गई संपत्तियों में होटल, कॉम्प्लेक्स, जमीन, मकान, ज्वेलरी, गाड़ी, 18 चल और 161 अचल संपत्तियां शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक अनवर ढेबर की लगभग 116 करोड़ की संपत्ति और रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की लगभग 16 करोड़ की संपत्ति इसमें शामिल है.