बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का ट्रांसफर मद्राह हाई कोर्ट में कर दिया गया है. 15 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल को मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा. इस प्रस्ताव के बाद जस्टिस चंदेल ने मद्रास हाईकोर्ट की जगह पांच अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफर का अनुरोध किया.
मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं करने का किया था अनुरोध: 15 मार्च को कॉलेजियम ने जस्टिस चंदेल को मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा था. 17 मार्च को एक पत्र भेजकर जस्टिस चंदेल ने इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया. उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट की बजाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा या दिल्ली के उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण को प्राथमिकता दी.
पटना हाई कोर्ट किया ट्रांसफर: जस्टिस के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक जस्टिस से परामर्श किया, जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मामलों से परिचित होने के कारण प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपने विचार देने की स्थिति में थे. इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की राय प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में मांगी गई. उन्होंने भी जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के प्रस्तावित स्थानांतरण पर अपनी सहमति जताई.
पांच हाईकोर्ट में किसी एक पर ट्रांसफर करने का नहीं माना अनुरोध: कॉलेजियम ने जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के अनुरोध प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने या उन्हें पांच हाई कोर्ट में से किसी एक में ट्रांसफर करने का अनुरोध नहीं माना. कॉलेजियम ने आंशिक रूप से उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल को 15 मार्च 2024 को कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित मद्रास उच्च न्यायालय के बजाय पटना उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया.