छपरा: बिहार के छपरा में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक पिता को 14 साल की सजा सुनाई गई है. पीड़िता ने साल 2022 में थाने में जाकर अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज करायी थी. इस मामले की सुनाई करते हुए छपरा पॉक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश स्मिता राज ने आरोपी पिता को 14 साल कारावास की सजा सुनाई है.
नाबालिग को 5 लाख आर्थिक मदद: बता दें कि इस मामले में आरोपी पिता को 25 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है. आर्थिक जुर्माने की रकम नहीं देने पर 6 महीने के लिए सजा बढ़ाई जाएगी. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकारी को कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया. पूरे दो साल के बाद पीड़िता को न्याय मिला.
क्या कहती है नाबालिग?: 28 मार्च 2022 को पीड़िता ने अपनी दादी के साथ महिला थाने जाकर पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था. आवेदन में उसने बताया था कि मां की मौत के बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली थी लेकिन 6 साल बाद दूसरी पत्नी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. फिर पिता ने उसकी मौसी से शादी रचा ली लेकिन मौसी के साथ पिता के संबंध अच्छे नहीं थे. अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था. पिता से झगड़े के बाद मौसी जब घर छोड़कर चली गयी तब नाबालिग अकेली रहने लगी.
अकेला पाकर पिता उठाता था नाजायज फायदा: घर पर नाबालिग को अकेला पाकर पिता उसके साथ गंदा काम करता था. जब वो इसका विरोध करती तब वो उसकी पिटाई किया करता था. पिता के जुल्मों को वो सहती रही तभी उसकी मौसी की भी मौत हो गयी. जिसके बाद घर पर उसे अकेला पाकर पिता नाजायज फायदा उठाता रहा.
पिता के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर: पिता की करतूत से तंग आकर नाबालिग अपनी नानी के घर चली गयी. फिर दादी जब उससे मिलने गयी तब उसने पूरी बातें दादी को बताई. जिसके बाद दादी के साथ वो महिला थाने पहुंची और अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया. इसी केस में आज आरोपी पिता को कोर्ट ने 14 साल कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार अर्थदंड भी लगाया गया है.
पढ़ें-Rape In Chapra : छपरा में महिला से दुष्कर्म, दबंगों ने लगातार दो दिन किया गंदा काम