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CBI ने अदालत को बताया- के. कविता से जेल में पहले ही की जा चुकी है पूछताछ - CBI questioned BRS leader k Kavitha

सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्टको सूचित किया कि उसने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ की गई है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 10, 2024, 8:23 PM IST

नई दिल्ली: सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि उसने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ केंद्रीय जेल में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ की है. वह कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में हैं. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को कविता से जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी थी, जिस आदेश को उसने चुनौती दी है. सीबीआई ने ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सूचित किया कि उसने अदालत के आदेश के बाद 6 अप्रैल को कविता से पूछताछ की. कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा द्वारा न्यायिक हिरासत में पूछताछ की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका के खिलाफ दायर एक आवेदन के जवाब में सीबीआई ने यह दलील दी.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो के कविता की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने 6 अप्रैल को ही न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. इस पर के कविता की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि वे इस मसले पर दलीलें रखेंगे. उसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 5 अप्रैल को के कविता से सीबीआई को पूछताछ की अनुमति दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने 6 अप्रैल को ही पूछताछ कर ली.

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नई दिल्ली: सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सूचित किया कि उसने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ केंद्रीय जेल में बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ की है. वह कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में हैं. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

अदालत ने 5 अप्रैल को सीबीआई को कविता से जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी थी, जिस आदेश को उसने चुनौती दी है. सीबीआई ने ईडी और सीबीआई मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा को सूचित किया कि उसने अदालत के आदेश के बाद 6 अप्रैल को कविता से पूछताछ की. कविता की ओर से पेश वकील नितेश राणा द्वारा न्यायिक हिरासत में पूछताछ की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका के खिलाफ दायर एक आवेदन के जवाब में सीबीआई ने यह दलील दी.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो के कविता की याचिका पर जवाब दाखिल नहीं करना चाहता है क्योंकि उसने 6 अप्रैल को ही न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी. इस पर के कविता की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा कि वे इस मसले पर दलीलें रखेंगे. उसके बाद कोर्ट ने 26 अप्रैल को सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 5 अप्रैल को के कविता से सीबीआई को पूछताछ की अनुमति दी थी. जिसके बाद सीबीआई ने 6 अप्रैल को ही पूछताछ कर ली.

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