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ईडी के बाद अब केजरीवाल पर सीबीआई का भी शिकंजा, जानिए- गिरफ्तारी से पहले ट्रायल कोर्ट में क्या कुछ हुआ ? - Arvind Kejriwal arrested by CBI - ARVIND KEJRIWAL ARRESTED BY CBI

Arvind Kejriwal arrested by CBI: नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जानिए सीबीआई की ओर से क्या कुछ कहा गया...

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 26, 2024, 12:28 PM IST

Updated : Jun 26, 2024, 2:41 PM IST

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी के बाद अब आज सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है. आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी. यहां केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह के बीच जोरदार बहस हुई. अदालत ने भी दोनों ओर से दी जा रही दलीलों को सुना और इसके बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

क्या रहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह की दलीलें
सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि कई गवाहों के बयान हैं कि एक व्यक्ति केजरीवाल से दिल्ली आबकारी नीति के बारे में मिलता है. ऐसा इस नीति के बनने के पहले भी हुआ. डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र किया.

डीपी सिंह ने कहा, "सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए. साउथ ग्रुप दिल्ली आया. उस समय कोरोना अपने चरम पर था और लोग मर रहे थे. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और अभिषेक बोइनपल्ली को दिया. ये रिपोर्ट विजय नायर के जरिये मनीष सिसोदिया को दिया गया. सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था."

कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल के खिलाफ क्या तथ्य हैं. तब सीबीआई ने कहा कि, "मगुंटा रेड्डी से दिल्ली सचिवालय में मिले और उसके बाद विजय नायर से. रेड्डी ने केजरीवाल से शराब के व्यापार में मदद मांगी. केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति में मदद का भरोसा दिया और मगुंटा रेड्डी से आम आदमी पार्टी के लिए पैसे की मांग की.

तब कोर्ट ने पूछा कि इसका साक्ष्य क्या है. तब डीपी सिंह ने कहा कि, "मगुंटा रेड्डी हमारा गवाह है. मगुंटा को के कविता से मिलन के लिए कहा गया. तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का बयान है. तब डीपी सिंह ने कहा कि हां.

डीपी सिंह ने कहा कि ऐसा सब कुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ. हमें केजरीवाल की हिरासत की जरुरत है. केजरीवाल ने विजय नायर को पहचानने से इनकार कर दिया कि वो उनके अधीन काम करता था. केजरीवाल के मुताबिक विजय नायर आतिशा मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करता था. केजरीवाल ने सारा कुछ मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल किया और कहा कि हमें आबकारी नीति की कोई जानकारी नहीं है.

डीपी सिंह ने कहा कि हमें दस्तावेजों को सामने रखकर केजरीवाल से पूछताछ करनी है। इसलिए हिरासत की जरुरत है. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल से गोवा में पैसों के इस्तेमाल के बारे में भी पूछताछ करनी है.

बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले जांच एजेंसी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए नौ समन भेजा था. लेकिन केजरीवाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और वह पेश नहीं हुई थे. उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. शराब घोटाले में सीबीआई ने 16 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया था. दिल्ली शराब घोटाले में इसी तरह 11 अप्रैल को बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की आस, जमानत पर सुनवाई कल

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. ईडी के बाद अब आज सीबीआई ने उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है. आज सीबीआई अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से सीधे राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी. यहां केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी और सीबीआई के वकील डीपी सिंह के बीच जोरदार बहस हुई. अदालत ने भी दोनों ओर से दी जा रही दलीलों को सुना और इसके बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.

क्या रहीं सीबीआई के वकील डीपी सिंह की दलीलें
सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि कई गवाहों के बयान हैं कि एक व्यक्ति केजरीवाल से दिल्ली आबकारी नीति के बारे में मिलता है. ऐसा इस नीति के बनने के पहले भी हुआ. डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र किया.

डीपी सिंह ने कहा, "सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए. साउथ ग्रुप दिल्ली आया. उस समय कोरोना अपने चरम पर था और लोग मर रहे थे. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और अभिषेक बोइनपल्ली को दिया. ये रिपोर्ट विजय नायर के जरिये मनीष सिसोदिया को दिया गया. सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया. इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था."

कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल के खिलाफ क्या तथ्य हैं. तब सीबीआई ने कहा कि, "मगुंटा रेड्डी से दिल्ली सचिवालय में मिले और उसके बाद विजय नायर से. रेड्डी ने केजरीवाल से शराब के व्यापार में मदद मांगी. केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति में मदद का भरोसा दिया और मगुंटा रेड्डी से आम आदमी पार्टी के लिए पैसे की मांग की.

तब कोर्ट ने पूछा कि इसका साक्ष्य क्या है. तब डीपी सिंह ने कहा कि, "मगुंटा रेड्डी हमारा गवाह है. मगुंटा को के कविता से मिलन के लिए कहा गया. तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपके पास अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का बयान है. तब डीपी सिंह ने कहा कि हां.

डीपी सिंह ने कहा कि ऐसा सब कुछ केजरीवाल की जानकारी में हुआ. हमें केजरीवाल की हिरासत की जरुरत है. केजरीवाल ने विजय नायर को पहचानने से इनकार कर दिया कि वो उनके अधीन काम करता था. केजरीवाल के मुताबिक विजय नायर आतिशा मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के अधीन काम करता था. केजरीवाल ने सारा कुछ मनीष सिसोदिया के ऊपर डाल किया और कहा कि हमें आबकारी नीति की कोई जानकारी नहीं है.

डीपी सिंह ने कहा कि हमें दस्तावेजों को सामने रखकर केजरीवाल से पूछताछ करनी है। इसलिए हिरासत की जरुरत है. सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल से गोवा में पैसों के इस्तेमाल के बारे में भी पूछताछ करनी है.

बता दें कि ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल को 21 मार्च को मुख्यमंत्री आवास से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले जांच एजेंसी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए नौ समन भेजा था. लेकिन केजरीवाल ने इसे नजरअंदाज कर दिया और वह पेश नहीं हुई थे. उसके बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. शराब घोटाले में सीबीआई ने 16 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज किया था. दिल्ली शराब घोटाले में इसी तरह 11 अप्रैल को बीआरएस नेता के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.

यह भी पढ़ें- CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत की आस, जमानत पर सुनवाई कल

Last Updated : Jun 26, 2024, 2:41 PM IST
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