लखनऊ : समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह पर 2010 में दर्ज हुए हत्या के प्रयास करने के केस में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दो अलग-अलग फैसला सुनाया है. एक जज ने अभय सिंह को केस से बरी किया है जबकि दूसरे जज ने उन्हें तीन वर्ष की सजा सुनाई है. अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जायेगा.
शुक्रवार को 2010 में हत्या के प्रयास करने के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाया. इस केस में सपा के बागी विधायक अभय सिंह आरोपी थे. बेंच के एक जज अभय श्रीवास्तव ने विधायक को इस केस से बरी कर दिया. जबकि दूसरे जज मसूदी ने अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई. एक मामले में दोनों जज की एक राय न बनने पर अब यह मामला चीफ जस्टिस के पास जाएगा.
जस्टिस मसूदी ने फैसला सुनाते हुए विधायक अभय सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाई है. अब यदि यह फैसला चीफ जस्टिस की कोर्ट में बना रहता है तो अभय सिंह की विधायकी जा सकती है. अभय सिंह ने ईटीवी भारत को बताया कि, कोर्ट का जो फैसला आया है, उसका वो सम्मान करते है, चुंकि दोनों जज की एक राय नहीं बनी है, ऐसे में अब चीफ जस्टिस के फैसले का इंतजार है.
अभय सिंह ने 2022 में यूपी की गोसांईगंज विधान सभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीता था. इन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट डाला था. कहा जाता है कि अभय माफिया मुख्तार अंसारी के भी करीबी रहे हैं.