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स्कूल के प्रिंसिपल पर कुत्ते की हत्या का मुकदमा दर्ज, एयरगन से बेजुबानों को मारने का शौक पड़ा महंगा - SCHOOL PRINCIPAL KILLING DOG

हाथरस में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर बेजुबान की हत्या का मुकदमा दर्ज, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई

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स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 28, 2025, 10:29 PM IST

हाथरस: यूपी के हाथरस में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर एयरगन से कुत्ते की हत्या करने का मामला सामने आया है. लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले के चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव परसारा के स्थित साइमा मंसूर स्कूल के प्रिंसिपल सलमान किदवई के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.

दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतकर्ता असलम खान निवासी चुरसैन हाथरस जो साइमा स्कूल का पूर्व टीचर है. उसने लिखित शिकायत की थी कि साइमा मंसूर स्कूल के प्राधानाचार्य सलमान किदवई को कुत्तों का शिकार करने का शौक है. एक कुत्ते को उन्होंने उसके सामने मार दिया था. असलम खान ने ये भी आरोप लगाया कि यदि कोई पक्षी या कोई बेजुबान जानवर आ जाता है तो सलमान उसकी हत्या देता था. इसका विरोध करने पर उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी.

बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ पशु पक्षियों को मारने का आरोप लगाकर लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया था.जिसके बाद इस मामले में जांच समिति गठित की गई थी. जिसकी अधिकारियों ने जांच की थी. जांच के आधार पर प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. रिपोर्ट में प्रभारी वन विभाग सेक्शन लाड़पुर मंजू सिंह ने कहा है कि, साइमा मंसूर स्कूल में प्रधानाचार्य की ओर से जानवरों को एयरगन से मारे जाने की सूचना मिली थी, जिसकी जांच की गई.

क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार गौड़ ने बताया कि जांच रिपोर्ट में आरोपी की ओर से कुत्ते को मारा जाना सामने आया है. कुत्ता वन्यजीव की श्रेणी में नहीं आता है. जिसके आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 1960 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.


यह भी पढ़ें : पति से संबंध खत्म करने के लिए दबाव बना रहा था युवक, महिला ने हत्या कर शव को लगवाया ठिकाने

हाथरस: यूपी के हाथरस में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर एयरगन से कुत्ते की हत्या करने का मामला सामने आया है. लोगों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. जिले के चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव परसारा के स्थित साइमा मंसूर स्कूल के प्रिंसिपल सलमान किदवई के खिलाफ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.

दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतकर्ता असलम खान निवासी चुरसैन हाथरस जो साइमा स्कूल का पूर्व टीचर है. उसने लिखित शिकायत की थी कि साइमा मंसूर स्कूल के प्राधानाचार्य सलमान किदवई को कुत्तों का शिकार करने का शौक है. एक कुत्ते को उन्होंने उसके सामने मार दिया था. असलम खान ने ये भी आरोप लगाया कि यदि कोई पक्षी या कोई बेजुबान जानवर आ जाता है तो सलमान उसकी हत्या देता था. इसका विरोध करने पर उसे नौकरी छोड़नी पड़ी थी.

बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ पशु पक्षियों को मारने का आरोप लगाकर लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया था.जिसके बाद इस मामले में जांच समिति गठित की गई थी. जिसकी अधिकारियों ने जांच की थी. जांच के आधार पर प्रधानाचार्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है. रिपोर्ट में प्रभारी वन विभाग सेक्शन लाड़पुर मंजू सिंह ने कहा है कि, साइमा मंसूर स्कूल में प्रधानाचार्य की ओर से जानवरों को एयरगन से मारे जाने की सूचना मिली थी, जिसकी जांच की गई.

क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार गौड़ ने बताया कि जांच रिपोर्ट में आरोपी की ओर से कुत्ते को मारा जाना सामने आया है. कुत्ता वन्यजीव की श्रेणी में नहीं आता है. जिसके आधार पर पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 1960 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है.


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