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हरियाणा में पराली जलाने पर किसानों की नहीं खैर, जींद में 11 किसानों पर FIR दर्ज

हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सख्त कानून व्यवस्था बनाई गई है. जींद में 11 किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं.

Case filed against farmers in Jind
Case filed against farmers in Jind (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Nov 10, 2024, 8:02 PM IST

जींद: हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग की कार्रवाई जारी है. पराली जलाने के सैटलाइट तथा मौका निरीक्षण के आधार की गई शिकायत पर जिला पुलिस ने 11 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वायु प्रदूषण के मध्यनजर सरकार ने पराली के अवशेष जलाने पर कानूनी रोक लगाई हुई है.

पराली जलाने के मामले: खेतों में भौतिक निरीक्षण के साथ सैटलाइट से नजर रखी जा रही है. पराली अवशेष जलाने पर जुर्माने के साथ केस भी दर्ज कराया जा रहा है. बावजूद इसके लोग पराली अवशेष जलाने पर बाज नहीं आ रहे हैं. सेटेलाइट से कृषि विभाग को मिली लोकेशन में गांव कालवन निवासी कृष्ण के 23 एकड़ खेत में पराली जलाने के मिले हैं. गांव कालवन के ही रामकला के खेत में 15 एकड़, सुभाष के आठ एकड़ में, गांव धमतान साहिब के बलवान के खेत में 15 कनाल में, गांव लिजवाना खुर्द के राजेंद्र की पांच एकड़, गांव गढवाली के पवन के एक एकड़ खेत, गांव अलेवा निवासी प्रवीन के खेत में पराली अवशेष जलाना पाया गया.

51 किसानों के खिलाफ केस दर्ज: गांव बरखेड़ा निवासी आशीष, रमेश, गांव नगूरां निवासी राहुल के खेतों में भी अवशेषों का जलना पाया गया. थाना सदर प्रभारी सुनील ने बताया संबंधित थाना पुलिस ने कृषि विभाग की शिकायत पर आठों किसानों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, जिले में अब तक 70 जगह धान की पराली जलाने की लोकेशन मिली है. जिस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और 51 जगह पराली जला हुआ मिलना सही पाया गया है. जिला पुलिस ने रोक के बावजूद फसली अवशेष जलाने पर 51 किसानों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं और कुल एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी वसूला है.

जींद: हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग की कार्रवाई जारी है. पराली जलाने के सैटलाइट तथा मौका निरीक्षण के आधार की गई शिकायत पर जिला पुलिस ने 11 किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वायु प्रदूषण के मध्यनजर सरकार ने पराली के अवशेष जलाने पर कानूनी रोक लगाई हुई है.

पराली जलाने के मामले: खेतों में भौतिक निरीक्षण के साथ सैटलाइट से नजर रखी जा रही है. पराली अवशेष जलाने पर जुर्माने के साथ केस भी दर्ज कराया जा रहा है. बावजूद इसके लोग पराली अवशेष जलाने पर बाज नहीं आ रहे हैं. सेटेलाइट से कृषि विभाग को मिली लोकेशन में गांव कालवन निवासी कृष्ण के 23 एकड़ खेत में पराली जलाने के मिले हैं. गांव कालवन के ही रामकला के खेत में 15 एकड़, सुभाष के आठ एकड़ में, गांव धमतान साहिब के बलवान के खेत में 15 कनाल में, गांव लिजवाना खुर्द के राजेंद्र की पांच एकड़, गांव गढवाली के पवन के एक एकड़ खेत, गांव अलेवा निवासी प्रवीन के खेत में पराली अवशेष जलाना पाया गया.

51 किसानों के खिलाफ केस दर्ज: गांव बरखेड़ा निवासी आशीष, रमेश, गांव नगूरां निवासी राहुल के खेतों में भी अवशेषों का जलना पाया गया. थाना सदर प्रभारी सुनील ने बताया संबंधित थाना पुलिस ने कृषि विभाग की शिकायत पर आठों किसानों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, जिले में अब तक 70 जगह धान की पराली जलाने की लोकेशन मिली है. जिस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और 51 जगह पराली जला हुआ मिलना सही पाया गया है. जिला पुलिस ने रोक के बावजूद फसली अवशेष जलाने पर 51 किसानों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं और कुल एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी वसूला है.

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