कुचामनसिटी. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लाडनूं खण्ड के अंतर्गत आने वाले सभी सहायक अभियन्ता कार्यालय के द्वारा पीसीडी बकाया और ओल्ड वीसीआर के बकाया के नोटिस वितरित किए जा रहे हैं. 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में नोटिसों का समाधान किया जाएगा. इससे पहले 11 जुलाई को कैम्प लगाकर समाधान का मौका दिया जाएगा.
पुराने कटे बिजली कनेक्शन के बकायादारों से बिना ब्याज व पेनल्टी के मूल राशि से आपसी राजीनामे से जमा कर निस्तारण किया जाएगा. यह जानकारी देते हुए अधिशाषी अभियंता (पवस) वीरेन्द्र कुमार खीचड़ ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस संबध में सभी सहायक अभियन्ता कार्यालयों में गुरुवार को कैम्प का आयोजन किया जाएगा.
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वीरेन्द्र कुमार खीचड़ ने बताया कि सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत उपभोक्ता बकाया राशि योजनावधि में एकमुश्त जमा करवाते हैं, तो मूल बकाया राशि पर देय ब्याज व पैनल्टी में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी. गौरतलब है कि कई उपभोक्ता विशेष परिस्थितियों के चलते अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवा पाते हैं. अलग-अलग मामले में कारण अलग-अलग हो सकते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन विभाग की ओर से बंद कर दिए जाते हैं. विभाग की ओर से समय-समय पर कैम्प और विशेष अभियान के तहत कनेक्शन बहाल किए जाते हैं.