रांची: राज्य में स्वास्थ्य सेवा की लचर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के 2015 के उस आदेश को कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया है जिसमें राज्य में हर तरह के सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आधार आधारित (Aadhaar Enabled Biometric Attendance) बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया गया था. स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना के रूप में जारी नए आदेश में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
स्वास्थ्य विभाग के कर्मी की मंशा पर संदेह
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस उभयकाल यानि हर दिन दो बार बनाना जरूरी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में कर्मी और पदाधिकारी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक तरीके से दर्ज नहीं कर रहे हैं. बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं बनाने वालों को शो-कॉज का भी प्रावधान है.
अब स्वास्थ्य विभाग में छुट्टी के लिए भी करना होगा ऑनलाइन आवेदन
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब राज्य के सरकारी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अवकाश लेने के लिए भी विकसित की गई छुट्टी प्रबंधन प्रणाली ACVMS पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा. ऑनलाइन लीव या बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होने पर ऑटो जेनरेटेड संदेश भी हाजिरी नहीं बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मी को मिलेगा.
बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने में अगर कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन नम्बर 104 या व्हाट्सएप नम्बर 8987435600 या फिर ईमेल info@104healthline jharkhand.in पर इसकी जानकारी देना है.
राज्य के सभी सिविल सर्जन-मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और रिम्स निदेशक को भेजा गया है आदेश की कॉपी
हर हाल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सुनिश्चित कराने के लिए विभाग की ओर से रिम्स के निदेशक, मेडिकल अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य और अधीक्षक के साथ-साथ सभी सिविल सर्जनों को हर हाल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना सुनिश्चित करने वाले आदेश जारी कर दिए गए हैं.
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