पटना : पटना हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों एक बड़ी राहत देते हुए शिक्षकों को सेवा से हटाने के सरकारी आदेश को निरस्त कर दिया. जस्टिस पूर्णेन्दु सिंह की एकलपीठ ने राजेश कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद माध्यमिक शिक्षा के निदेशक की ओर से जारी पत्र 325 दिनांक 30 मार्च 2024 को रद्द कर दिया.
अतिथि शिक्षकों को HC से बड़ी राहत : इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आवेदकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन्हें सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए. कोर्ट का कहना था कि राज्यपाल के अनुमोदन के बाद जारी अधिसूचना को कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं किया जा सकता.
उचित अवसर देने का आदेश : कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों का पक्ष जानने के लिए सक्षम अधिकारियों को उचित अवसर देने का आदेश दिया. साथ ही सक्षम अधिकारी को तत्काल प्रभाव से अपने कार्यवाही में सुधार कर कानून के तहत सभी प्रभावितों को सुनवाई अवसर दे तर्कसंगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया.
नंदू पासवान समेत अन्य अभियुक्तों को राहत नहीं : वहीं दूसरी तरफ पटना हाई कोर्ट ने चर्चित नवादा अग्निकांड के प्राथमिक अभियुक्त नंदू पासवान समेत अन्य अभियुक्तों की नियमित जमानत हेतु याचिकाओं को रद्द कर दिया. जस्टिस आरपी मिश्रा की सिंगल बेंच ने इस मामले में दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.
मांझी तथा रविदास समाज के 60 लोगों का परिवार नदी किनारे अपना घर बना कर वर्ष 2015 से रह रहे थे. इस जमीन पर नंदू पासवान, आशीष यादव व जमुना चौहान अपना दावा पेश कर रहे थे. इस बात को लेकर कोर्ट में टाइटल सुट भी चल रहा है। इस जमीन को लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था. अपीलार्थियों का पक्ष वरीय अधिवक्ता एनके अग्रवाल व अधिवक्ता दुर्गेश नंदन ने रखा. वहीं राज्य सरकार का पक्ष विशेष लोक अभियोजक सदानंद पासवान ने रखा.
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